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INDEX (3) 001. प्रस्तावना (1) 0037. दोहरी लाइन पर इकहरी लाइन का संचालन (1) 007. गाड़ी सिग्नल रजिस्टर (1) 009. स्टेशन संचालन नियम (1) 01.परिचालन नियंत्रण का संगठन एवं कार्य (1) 02.01 ट्रेन कंट्रोल एव गाड़िया संचालन में कंट्रोल के जिम्मदारी (1) 02.02 ट्रैफिक कंट्रोल (1) 02.03.पॉवर कंट्रोल (1) 02.04 वैगनो की उपयोगीता & इंजन उपयोग (ENGINE UTILIZATION) (1) 03 - मास्टर चार्ट (MASTER CHART) (1) 04 - सुबह की पोजीशन (MORNING POSITION) (1) 05 - बगाडी संचालन पर प्रभाव डालने वाले कारक (FATO) (1) 06 - 01.उपनगरीय नियंत्रण (SUBURBAN CONTROL) (1) 06 - 02.एरिया कंट्रोल (1) 06 - 04.सेंट्रल कंट्रोल (1) 06- 03.ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम (TRAIN MANAGEMENT SYSTEM) (1) 07 - नियंत्रण कार्यालय में विभाग नियंत्रकों के कर्त्तव्य (DUTIES) (1) 08 - विभिन्न परिस्थियों में खण्ड नियंत्रक (SCOR) द्वारा किये जाने वाले कार्य (1) 09 - सवारी गाडी के कोड (IRCA Rule Book - IV) (1) 10 - संखियकी (STATISTICS) (1) 10 -01. परिचालन अनुपात (OPERATION RATIO) (1) 12 - 01.विशेष प्रकार के माल स्टॉक की मार्शलिंग (1) 12 - 02.माल गाडी का ब्लाक रेक / Standard rake size for Train load (1) 12 - 03.ओ डि सि (ODC) संचालन (1) 12 - यात्री और माल गाडी का ब्लाक रेक (1) 13 - 01.डीविज़न वैगन बैलेंस / (DIVISONAL WAGON BALANCE) (1) 13 - इंटरचेंज (Interchange) (1) 14 - 01.थ्रू -पुट / THROUGH PUT (1) 15 - 01.मालगाड़ी को आदेशित करना (ट्रेन ओर्ड़ेरिंग / TRAIN ORDERING ) (1) 15 - 02.माल गाडी की औसात गति (1) 15 - 03.वैगनो का यानात्रण (Transhipment of Goods) (1) 15 - 04.वेगन पूल (1) 15 - 07.गाड़ीयो का प्रस्थान पूर्व विलंब (PDD) (1) 15 - मालगाड़ी संचालन (Goods Train Operation) एवं लोड टेबल (1) 15 -06.कन्टेनराईजेशन Container (CONCOR) (1) 16 - 01.समय पालन (PUNCTUALITY) (1) 16 - 02.समय सारणी (TIME TABLE) (1) 16 - 03.रेक लिंक / (RAKE LINK) (1) 16 - 04.प्लेटफार्म ऑक्यूपेशन चार्ट / (Platform Occupation Chart) (1) 16 - 05.पिट लाइन ऑक्यूपेशन चार्ट (Pit Line Occupation Chart) (1) 16 - 06.विषेश/वी आई पी गाड़ीयो का संचालन (Movement of Special/VIP Trains) (1) 16 - 07.मेला एवं मिलिटरी स्पेशल गाड़ियों का संचालन एवं सावधानियाँ (1) 16 - यात्री गाडी संचालन / Passenger Train Operation (1) 17 - स्टॉक रिपोर्ट / Stock Report (1) 18 - 01.क्रू लिंक (CREW LINK) / लोको लिंक (LOCO LINK) (1) 18 - 02.दस घंटे नियम (10 HOURS RULE) (1) 18 - लॉबी कार्य पध्दति / LOBBY WORKING (1) 19 - 01.इंजन योजना (POWER PLAN) (1) 19 - 02.इंजन की उपयोगीता (ENGINE UTILISATION) (1) 19 - 03.विशिष्ठ उर्जा खपत / SPECIFIC FUEL CONSUMPTION (SPC) (1) 19 - विभिन प्रकार के इंजन और उनक हार्स पॉवर तथा गती (1) 20 - 01. रेशनलाइजेशन स्कीम : / Rationalization Scheme (1) 20 - 02.रोक (BAN) & प्रतिबंध (RESTRICTION) (1) 20 - 03.वैगन पंजीकरण (1) 20 - 04.वैगन उपयोगीता चक्र (WTR) (1) 20 - 05.वेगन सेन्सस / WAGON CENSUS (1) 20 - वैगन उपयोगीता / अधिमान्य यातायात आदेश :(PTO/PTS) (1) 20.06.माल परिचालन सूचना प्रणाली (FOIS) एवं अन्य परिचालन सूचना प्रणाली (ICMS CMS COA ETC NTES) (1) 21 - 01.विधुतिकृत सेक्शन में गाड़िया का संचालन (1) 21 - 02.ट्रैफिक वोर्किंग रूल्स (TWR) (1) 21 - 03.टावर वैगन का संचालन (1) 21 - 04.रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य संगठन (PSUs) (1) 21 - समपार (लेवल क्रासिंग ) (1) 22 - 01.सिगनल को खतरे की स्तिथि में पर करना (SPAD) (1) 22 - 02.गंभीर दुर्घटना SERIOUS ACCIDENT (ऍम 105) (1) 22 - 03.दुर्घटना होने पर खंण्ड नियंत्रक के कर्त्तव्य (AM - ३१९) (1) 22 - 04.दुर्घटना स्थल के प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य (AM - 324) (1) 22 - 05.मंडल नियंत्रण कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य - (AM - 323) (1) 22 - 06.दुर्घटना होने पर स्टेशन मास्टर की ड्यूटी (ऍम 311) (1) 22 - 07.रहत व्यवस्थाओ की ओर्ड़ेरिंग देना (AM - 405) (1) 22 - 08.अपघात प्रबंध (DISASTER MANAGEMENT) (1) 22 - 09.गोल्डन ऑवर(GOLDEN HOUR) (1) 22 - 11.नॉन - इंटरलॉकिंग संचालन (Non - Interlocked Working) (1) 22 - दुर्घटना (Accident) (ऍम 104) (1) 23 - कंट्रोल ओफ्फिक निर्देश (1) 24 - COA Main Menu (1) 25 - अग्रीम प्लाटिंग (चार्टिंग) / Advance Plotting (1) 26 - 01.नियंत्रण कार्यालय अनुप्रयोग हेतु त्वरित दिशा निर्दश (1)

ओवर डायमेंशन कन्साइनमेंट (ODC) संचालन

ओवर डायमेंशन कन्साइनमेंट (ODC)एवं ODC संचालन के सामान्य नियम

ओवर डायमेंशन कन्साइनमेंट


कोई भी कन्साइनमेंट वैगन पर लादने के बाद प्रारम्भिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन के बीच पूरे रूट पर वाया या गेज परिवर्तन सहित किसी भी पॉइंट पर मैगजीमम मूविंग स्टेंडर्ड डायमेंशन का उल्लंघन करता है तो ऐसे कन्साइनमेंट को “ओवर डायमेंशन कन्साइनमेंट” कहते है. जिस वैगन में यह कन्साइन मेंट लादा जाता है उसे ODC वैगन कहते है.

मुख्यालय से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किये बिना नीचे दिये गये डायमेंशन से अधिक माप वाले कन्साइनमेंट को बुक नही किया जायेगा. सामान्य व सहायक नियम में संबंधित मानक माप का माप उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित है –
  • साइड मध्य में उंचाई ब्रांडगेज 4115 मिमी मीटरगेज 3430 मिमी. नेरोगेज 3200 मी.मी.
  • साइड से ऊंचाई 3505 मी.मी मीटरगेज 3200 मी.मी. नेरोगेज 2895 मी.मी.
  • अधिकतम चौड़ाई 3050 मि.मी. (8 पहिया), 3200 मि.मी. (4 पहिया), मीटरगेज 2590 मि.मी. नेरोगेज 2286 मि.मी.

Note - उपरोक्त दर्शाई गई उंचाई रेल लेवल से होगी, जिससे लैशिंग व पैकिंग भी सम्मिलित है.

ओवर डायमेंशन कन्साइनमेंट (ODC) का वर्गीकरण

Ø A Class ODC

Ø B Class ODC

Ø C Class ODC  

A Class ODC के मानक एवं अन्य शर्तें

·      ग्रोस क्लीयरेंस - 2286 मि.मी./ 9” व अधिक,

·      नेट क्लीयरेंस - 1524 मि.मी./6” व अधिक लेकिन 2286 मि.मी./ 9” से कम

·      अनुमति देने का अधिकार - मं. रे. प्रबंधक/मुख्य परिचालन प्रबंधक

·      अधिकतम गति - सेक्शनल स्पीड,

·      संचालन समय - दिन/रात

·      साथ चलने वाले अतिरिक्त कर्मचारी – कोई नहीं

 

B Class ODC के मानक एवं अन्य शर्तें

 

ग्रोस क्लीयरेंस - 1524 मि.मी./ 6” व अधिक लेकिन 2286 मि.मी./ 9” से कम

नेट क्लीयरेंस - 1524 मि.मी./ 6” से कम लेकिन 762 मि.मी./ 3”से कम लेकिन 254 मि.मी./ 3” से कम नही

अनुमति देने का अधिकार - मं. रे. प्रबंधक / मुख्य  परिचालन प्रबंधक

अधिकतम गति - BG – 40 KMPH, MG – 25 KMPH NG – 15 KMPH

संचालन समय - दिन / रात

साथ चलने वाले अतिरिक्त कर्मचारी – सेक्शन .इंजी. (C&W) सेक्शन. इंजी. (P Way)

C  Class ODC के मानक एवं अन्य शर्तें

ग्रोस क्लीयरेंस - 1524 मि.मी./ 6” से कम लेकिन 1016 मि.मी./ 4” से कम नही.

नेट क्लीयरेंस - 762 मि.मी./ 3” से कम लेकिन 254 मि.मी./ 1” से कम नही, अनुमति देने का अधिकार रेल संरक्षा आयुक्त अधिकतम गति - BG – 25 KMPH, MG – 25 KMPH, NG – 25 KMPH,

संचालन समय - केवल दिन में

साथ चलने वाले अतिरिक्त कर्मचारी – सेक्शन .इंजी. (C&W) सेक्शन. इंजी. (P Way) एवं परिवहन. निरीक्षक. 

ओ. डी.सी. वैगन का संचालन के सामान्य नियम

Ø व्यापारी व्दारा ODC कन्साइनमेंट को बुक करवाने हेतु स्टेशन मास्टर के माध्यम से वरि. मंडल परिचालन प्रबंधक को प्रार्थना पत्र देगा, जिसकी मुख्यालय के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक रूप से ली जायेगी.
Ø  दो प्रतियों में प्रार्थना पत्र दिया जायेगा, जिसमे कन्साइनमेंट की लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई एवं वजन का ब्यौरा सहित स्केच, गाड़ी के संचलन के रूट का उल्लेख किया जायेगा.
Ø लोड के प्रारम्भिक स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से उक्त गाड़ी के निर्धारित रूट एवं ODC कन्साइन्मेंट के सही संचालन के लिए जिम्मेदार होगा.
Ø  उक्त गाड़ी के लिए निर्धारित गति, रात्रि संचालन एवं प्लेटफार्म प्रतिबंध के नियमो की कड़ाई से अनुपालना की जायेगी.
 
Ø ODC कन्साइनमेंट की लोडिंग करते समय लेसिंग व पैकिंग सावधानी से की गई है, सुनिश्चित किया जायेगा ताकि रास्ते में कन्साइनमेंट की शिफ्टिंग नही हो.
Ø  से. इंजी. (कै. एवं वै) व्दारा परीक्षण करते समय निम्न बाटो पर विशेष ध्यान देगा – लोड अच्छी तरह से सुरक्षित है, वहन क्षमता के अनुसार लोड किया गया है, किसी एक्सल विशेष पर असंतुलित भार नही है, एक्सल लोड का उल्लंघन नही है आदि.
 
 
Ø सेक्शन .इंजी. (C&W) कन्साइनमेंट के संबंधित विभिन्न डायमेंशन का मेजरमेंट स्टेशन मास्टर को देगा एवं फिट टू रन सर्टिफिकेट जारी करेगा.
 
Ø  स्टेशन मास्टर वरि. मंडल परिचालन प्रबंधक / मंडल परिचालन प्रबंधक व मुख्य परिचालन प्रबंधक कार्यालय को सूचित करेगा और मुख्य परिचालन प्रबंधक को लिखित में भी भेजेगा.
 
Ø  परिचालन विभाग व्दारा संबंधित अन्य रेलवे के मु. परिचालन प्रबंधक को ODC लोडेड वाहन के पूर्ण डायमेंसन सहित उसके संचालन के लिए आवश्यक फाइनल स्वीकृति हेतु सूचना देने की व्यवस्था की जायेगी.
 
नोट - प्रोविजनल स्वीकृति को फाइनल स्वीकृति न माना जाये, अत: गाड़ी को फाइनल स्वीकृति मिलने के बाद ही चलाया जाये.
 
Ø स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर कंट्रोल को उक्त वेगनो के बारे में पूर्ण विवरण देगा, जैसे – वैगन नंबर, टाइप, रेलवे, भेजने वाले व गंतव्य स्टेशन का नाम व रूट जिस पर चलाना अपेक्षित है. इसके बाद कंट्रोल ऑफिस /डिविजन व्दारा ऐसे वैगन को कौन सी गाड़ी से व कब चलाया जायेगा इसकी आवश्यक अनुमति देगा.
  
Ø  इस गाड़ी के लोको पायलट एवं गार्ड को निर्धारित गति प्रतिबंध की अनुपालना हेतु सतर्कता आदेश दिया जायेगा. 
 
इलेक्ट्रीफाइट सेक्शनो में इनके अतिरिक्त विशेष निर्देशों की अनुपालना की जानी चाहिये:
Ø  ऐसी गाड़ी के साथ चलने वाले व्यक्तियों को डिब्बो की छत पर नही चढना जब तक कि OHE को डेड या अर्थ न कर दिया गया हो.
Ø ODC के संचालन के लिए कान्टेक्ट वायर से निर्धारित क्लीयरेंस निम्न प्रकार है जिसका उल्लंघन होने पर गति प्रतिबंध  लागू किये जायेगे –
Ø यदि ग्रोस क्लीयरेंस 390 मि. मी. तक हो तो कोई गति प्रतिबंध की आवश्यकता नही है.
Ø  यदि ग्रोस क्लीयरेंस 390 से 340 मि.मी. तक हो तो 15 किमी प्र/घ का गति प्रतिबंध लागू किया जायेगा.
Ø  यदि ग्रोस क्लीयरेंस 340 मिमी. से कम हो तो ओएचई की सप्लाई को स्विच ऑफ कर दिया जायेगा एवं 15 किमी/प्रघ का गति प्रतिबंध रहेगा.
NOTE – 1. ऐसे सेक्शन जिसमें 100 मि.मी. से कम ग्रोस क्लीयरेंस है, वहाँ ODC का संचालन मना है.
Ø  ट्रेक्शन विभाग के प्रतिनिधि को आवश्यकतानुसार ODC गाड़ी के साथ भेजा जायेगा.
Ø  यदि ट्रेक के मध्य से ODC की चौड़ाई BG में 1981 मि.मी. तथा MG में 1910 मि. मी. से अधिक हो तो ऐसे ODC के साथ ट्रेक्शन विभाग के प्रतिनिधि को भेजा जायेगा.
 
 
Ø प्रारंभिक स्टेशन पर सक्षम प्राधिकारी से अंतिम स्वीकृति मिलने पर ही चलाया जाये.
Ø  व्हीकल समरी में लाल स्याही से प्रविष्टि की जायेगी.
Ø  कंट्रोलर को सूचना एवं गाड़ी नंबर के पीछे X लिखा जायेगा.
 
Ø निकटवर्ती मंडल को ऐसी गाड़ी हैड ओवर करते समय इसके बारे में बताया जाना चाहिए एवं अधिकृत रूट पर ही चलाना चाहिये.
 
 
 ODC वैगन के लिए सावधानियाँ
  •  Ø ODC वैगन का सामान्यत: शंटिंग मना है. लूज व रफ शंटिंग की बिलकुल मनाही है.
 
Ø ODC को जब स्टेशन पर काटा जाये तो उसके सुरक्षित प्लेसमेंट और वाहन को सुरक्षित रखने के लिए स्टेशन मास्टर और गार्ड जिम्मेदार होंगे.
 
Ø यदि ODC कन्साइनमेंट अधिक लम्बा होने के कारण तीन वाहनों पर लोड किया गया हो तो उसका वजन बीच वाहन पर टिका हुआ होना चाहिये.
Ø  BWL वैगन और इंजन के बीच कम से कम 6 वैगन जरूर होना चाहिए।
Ø  अगर बैकिंग इंजन लगा हो तो  BWL वैगन और बैंकिंग इंजन के बीच भी कम से कम 6 वैगन जरूर होना चाहिए।
 
Ø BWL वैगन को स्पेशल गाड़ी से चलाया जाएगा एवं अधिकतम गति 30KMPH रहेगा।
Ø बी  Class एवं C  Class ODC ट्रेन को डबल लाइन सेक्शन में एक ब्लाक सेक्शन मेँ नहीं गुजारना चाहिये
NOTE - आवश्यकतानुसार साथ चलने वाले स्टाफ के लिए अतिरिक्त वाहन लगाया जा सकता है.


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