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TSL WORKING (दोहरी लाइन सेक्शन पर इकहरी लाइन कार्य संचालन के सामान्य नियम)

TSL WORKING (दोहरी लाइन सेक्शन पर एक लाइन अवरूध्द हो जाने पर इकहरी लाइन कार्य संचालन के सामान्य नियम



  दोहरी लाइन सेक्शन पर एक लाइन अवरूध्द हो जाने पर

इकहरी लाइन कार्य संचालन G & SR के सं नि. 6.02.1 के अनुसार कि जायेगी जो निम्न प्रकार से है.

(1)  जब कभी किसी गाड़ी अथवा रेलपथ के दुर्घटनाग्रस्त होने या किसी रुकावट के कारण दोहरी लाइन की किसी एक लाइन का उपयोग नही हो पाता है तो यातायात का संचालन अस्थायी दौर पर इकहरी लाइन पर निम्नलिखित प्रणालियों में से किसी एक के अनुसार किया जा सकता है:- 

 a)     विद्युत संचार यंत्रो व्दारा "लाइन क्लियर प्राप्त करके".

b)    यदि संभावित लाइन के अधिक समय तक बंद रहने की संभावना हो तो इकहरी लाइन ब्लाक उपकरण और ब्लाक सेक्शन को गलत दिशा में सीमांकित करते हुए शंटिग लिमिट बोर्डो की व्यवस्था व्दारा.

 

(2)         जब दोहरी लाइन पर अस्थायी तौर पर इकहरी लाइन प्रणाली विद्युत संचार यंत्रो व्दारा चालू करना आवश्यक हो तो प्रभावित सेक्शन के स्टेशन मास्टर को, यह लिखित विश्वनीय सूचना मिलने पर कि एक लाइन क्लियर है, सेक्शन कंट्रोलर और उस सेक्शन के दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर से परामर्श करने के बाद उस लाइन पर अस्थायी इकहरी लाइन प्रणाली चालू करने का उपाय किया जाएगा.

 

(3)   जिस लाइन पर अस्थायी तौर पर इकहरी लाइन प्रणाली चालू करनी हो और उसके उल्लंघित या क्षतिग्रस्त होने का संदेह हो तो उस लाइन पर तब तक अस्थायी तौर पर इकहरी लाइन प्रणाली चालू नही की जाएगी जब तक कि इन्जीनियरिंग विभाग का कोई जिम्मेदार कर्मचारी जो जूनियर इंजीनियर के पद से कम का नही हो, उस खंड का निरीक्षण कर यह प्रमाणित न करे कि लाइन गाडियों के आवागमन हेतु सुरक्षित है.

 

(4)  अवरूध्द लाइन के दोनों ओर के निकटतम स्टेशनों के मध्य जहाँ अप और डाउन लाइन के बीच क्रास ओवर दिया गया है, इकहरी लाइन प्रणाली चालू की जाएगी. अगर उपर्युक्त दो स्टेशनों के बीच कोई

a)     ब्लाक हट हो तो उसे बंद समझा जाएगा तथा ऐसे ब्लाक हटो के ब्लाक उपकरण दो स्टेशनों के बीच कोई ब्लाक हट हो तो उसे बंद समझा जाएगा तथा

b)     ऐसे ब्लाक हटो के ब्लाक उपकरण के कम्यूटेटरो को तब तक 'गाड़ी लाइन पर है' की स्थिति में लॉक रखा जाएगा जब तक कि अस्थाई इकहरी लाइन प्रणाली चालू हो.

c)      जहाँ तक संभव हो कम्युटेटरो को उसी व्यवस्था में स्टेशन मास्टर की चाबी से लॉक रखा जाएगा, ऐसे मामलो में जहाँ कम्यूटेटर को " गाड़ी लाइन पर है" की स्थिति में तालित नही किया जा सकता जैसा कि डायडो उपकरणों में है, तो ब्लाक उपकरण उपयोग में नही लाया जाएगा तथा उसके हैंडल पर सतर्कता संकेतक लटका दिया जाएगा.

d)     ऐसे ब्लाक हट के सिग्नल हर समय "आन" स्थिति व्दारा निर्धारित फ़ार्म पर जारी किए गए लिखित प्राधिकार पर पार करेगा. 

e)      जिस अवधि तक अस्थाई इकहरी लाइन संचालन लागू हो की पूर्ण आवधिक तक '' श्रेणी के स्टेशनों को लाइन क्लियर प्राप्त करने एवं प्रदान करने का अधिकार नही होगा तथापि ऐसे स्टेशनों के कर्मचारी अन्य गाड़ी संचालन वाली ड्यूटी जैसे 'आल राइट सिगनलो का आदान - प्रदान, स्टेशन से संबंध समपार फाटकों का बंद करना सुनिश्चित करना' करेगे.


(5)   दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर उन्हें गाड़ी संचालन के बारे में सूचित करेगे अगर सेक्शन पर कोई और अंतर्पाशित समपार जिस पर टेलीफोन उपलब्ध हो तो, स्टेशन मास्टर उस ब्लाक सेक्शन में कोई भी गाड़ी को प्रवेश की अनुमति नही देगा जब तक कि वह उस स्टेशन मास्टर से सडक यातायात बंद होने के फलस्वरूप प्राइवेट नंबर प्राप्त नही कर लेता.

 

(6)   सभी गाडियों इकहरी लाइन के लिए उपयोग में आने वाले विधुत संचार यंत्रो के लिए दिए नियमो के अनुसार चलाई जाएगी तथा लाइन क्लियर ब्लाक उपकरण से संबंध टेलीफोन या कंट्रोल टेलीफोन या वी. एच.एफ. सेट के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा. 

 (7)  सेक्शन के उस भाग पर जहाँ इकहरी लाइन की कार्य - प्रणाली चालू है सभी स्टेशनों पर बाधित या गैर बाधित लाइन से संबंधित ब्लाक उपकरण से संबंध टेलीफोन या कंट्रोल टेलीफोन या वी.एच. एफ. सेट के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा. 


(8)  सेक्शन के उस भाग पर जहाँ इकहरी लाइन की कार्य - प्रणाली चालू है सभी स्टेशनों पर बाधित या गैर बाधित लाइन से संबंधित ब्लाक उपकरण के कम्यूटेटर "गाड़ी लाइन पर" है की स्थिति में रखे जायेगे.

a)     जहाँ कही संभव हो, कम्यूटेटर 'गाड़ी लाइन पर' है की स्थिति में रखे जायेगे. जहाँ कहीं संभव हो, कम्युटेटर को उसी दशा में स्टेशन मास्टर की चाबी से लाक किया जायेगा.

b)     जिन मामलो में कम्युटेटर को 'गाड़ी लाइन पर है' स्थिति में रखना संभव न हो, जैसा कि 'डायडो उपकरण' में वहाँ ब्लाक उपकरण को उपयोग में नही लाया जायेगा और सतर्कता संकेतक को ब्लाक उपकरण के हत्थे पर लटका दिया जायेगा.

c)     इन स्टेशनों पर, यदि गाड़ी सही लाइन पर चल रही हो तो अंतिम रोक सिग्नल को 'आन' स्थिति में रखा जायेगा. यदि गाड़ी गलत लाइन पर चल रही हो तो सभी स्थावर सिगनलो को 'आन' स्थिति में रखा जायेगा. 

(7) इस बात को निश्चित कर लेने के बाद कि कोई एक लाइन यातायात के लिए क्लियर है, इकहरी लाइन प्रणाली चालू करने के लिए प्रस्तावक स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबर का आदान - प्रदान करने हुए प्रभावित सेक्शन की दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर के लिए एक संदेश जारी करेगा निम्नलिखित सूचनाए होगी:-  

i.            इकहरी लाइन प्रणाली चालू करने का कारण.

ii.            किस लाइन पर इकहरी लाइन प्रणाली चालू करने का प्रस्ताव है.

iii.            लाइन के क्लियर (साफ़) होने की सूचनाए कहाँ से प्राप्त हुई. 

iv.            किस स्थान पर लाइन अवरूध्द है.

v.            लाइन पर गति प्रतिबन्ध, यदि कोई हो. 

vi.            मध्यवर्ती स्टेशनों के नाम, यदि कोई हो, जो काम नही करेगे.

vii.         यदि कोई ट्रैप कांटे हो तो उनको क्लैम्प करने या कील (स्पाइक) लगा देने और ताला - लगा दिये जाने का आश्वासन.

viii.   यह आश्वासन कि यदि गाड़ी सही लाइन पर चल रही है तो अंतिम रोक सिग्नल 'आन' स्थिति में रखा जायेगा. यदि गाड़ी गलत लाइन पर चल रही हो तो सभी स्थावर सिग्नल 'आन' स्थिति में रखे जायेगे, और 

ix.    जिस ब्लाक स्टेशन से संदेह भेजा जा रहा है उस स्टेशन पर पहुँचने वाली या वहाँ से छूटने वाली अंतिम गाड़ी की संख्या और समय. 

 

(9)    दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर की प्राप्ति - स्वीकृति, जिसकी प्राइवेट नंबर से पुष्टि कर दी गई हो, मिल जाने पर इकहरी लाइन का संचालन चालू किया जा सकता है. "लाइन क्लियर" ब्लाक उपकरण से संबंध टेलीफोन अथवा कंट्रोल टेलीफोन अथवा वी. एच. एफ. सेट अथवा अन्य दो मार्गी संचार उपकरण पर प्राप्त किया जायेगा तथा सामान्य और सहायक नियम पुस्तको के अनुदेशों के अनुसार गाड़ियाँ लाइन क्लियर टिकट पर चलाई जायेगी.

(10)  दोहरी लाइन वाले सेक्शन पर अस्थायी इकहरी लाइन को चालू करने पर प्रत्येक गाड़ी के लोको पायलट को एक प्राधिकार सीधा जाएगा जिसमे निम्नलिखित बातो का उल्लेख होगा: - 

(i) लाइन जिस पर गाड़ी या अकेला इंजन परिचालित होगा.

(ii) किलोमीटर जिनके मध्य अवरोध है.

(iii) रेलपथ एवं निर्माण कार्य कर्मचारी व्दारा लगाए गए गति प्रतिबंध.

(iv) उस लाइन पर अगर कोई ट्रैप काँटा है तो उसे स्पाइक या क्लैम्प कर दिए जाने का आश्वासन 

(v) अंतिम रोक सिग्नल को ' आन' स्थिति में पार करने का अधिकार, अंतिम रोक सिग्नल ही अगर प्रस्थान सिग्नल है तो लिखित प्राधिकार के साथ इस सिग्नल से उसे हाथ सिग्नल बही दिखाया जायेगा. 

10. अस्थायी तौर पर इकहरी लाइन का संचालन प्रारम्भ होने और जिस लाइन पर गाड़ी चलाई जाने वाली है उसकी सूचना मार्ग के सभी फाटकवाले तथा गैंगमेंनो को देने के बारे में प्रथम गाड़ी के लोको पायलट को दिये जाने वाले सतर्कता आदेश पर पृष्टंकित किया जायेगा.

यदि आवश्यक हो तो यह सूचना बाद वाली गाडियों के लोको पायलट व्दारा भी दी जाएगी.


(11) अस्थायी इकहरी लाइन पर जाने वाली प्रथम गाड़ी की रफ्तार पर 25 किलो मीटर प्रति घंटे का गति प्रतिबन्ध होगा. उसके बाद की गाड़ियाँ रेलपथ तथा निर्माण कार्य कर्मचारियों व्दारा लगाये गये प्रतिबंधों का पालन करती हुई अपनी निर्धारित गति से जा सकती है.

  

(12) दुर्घटना, खराबी, अवरोध या अन्य असमान्य कारणों से जब कोई गाड़ी स्टेशनों के बीच में रुक जाती है और लोको पायलट को यह लगता है कि वह आगे नही बढ़ सकती तो समान्य नियम 6.03 के अनुसार उसकी रक्षा की जायेगी.


(13) जब गाड़ी सही लाइन पर चल रही हो तो:- 

(क) प्रभावित सेक्शन के पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल को, पैरा 9 (v) में निर्दिष्ट निर्धारित फ़ार्म में स्टेशन मास्टर व्दारा जारी किये गये प्राधिकार पर 'आन स्थिति में पार किया जा सकता है. यदि अंतिम रोक सिग्नल ही प्रस्थान सिग्नल हो तो लिखित प्राधिकार के अतिरिक्त इस सिग्नल के नीचे से हैड सिग्नल भी दिखाया जायेगा.

(ख) प्रभावित सेक्शन से आगे के स्टेशन के आगमन रोक सिगनलो, यदि कोई हो, को 'आफ' कर दिया जाए.

 

(14) जब गाड़ी गलत लाइन पर चल रही हो तो :- 

 

(क)     (i) उन सभी सम्मुख कांटों को सही तरह से सेट लॉक एवं अनुमुख कांटों व जिन पर से गाड़ियाँ गुजरेगी ठीक प्रकार से सेट कर दिए जाने के पश्चात हूँ गाड़ी को स्टेशन मास्टर व्दारा दिए गए लिखित प्राधिकार पर स्टेशन के बाहर पायलट आउट किया जाएगा. 

 

(ii) सही प्रस्थान प्राधिकार पत्र के साथ गलत लाइन पर चल रही गाड़ी का लोको पायलट फ्लेशर लाइट को आँन करेगा और इंजन के हेड लाइट को आन रखेगा. यदि स्टेशन स्टाफ, गेटमेन और गैंगमेन गलत लाइन पर फ्लेशर लाइट आन किये बिना गाड़ी को चलते देखते है तो तुरंत गाड़ी को रोकेगे.  

(ख)      अगले स्टेशन पर पहुंचने पर लोको पायलट अपनी गाड़ी को, सही लाइन से संबंधित प्रथम रोक सिग्नल के सामने अथवा गलत लाइन (जिसपर पर चल रहा हो) के अंतिम रोक सिगनल, जो पहले आये, रोक देगा. 

(ग)        अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर सिग्नल (जो भी सर्वप्रथम गाड़ी के सामने आये) के नीचे एक वर्दीधारी रेल सेवक को प्रतिनियुक्त (डीप्युट) करेगा जो खतरे के हाथ सिग्नल से गाड़ी को रोकेगा और उसके पश्चात उसे स्टेशन व्दारा जारी किए गये लिखित प्राधिकार पर स्टेशन के अंदर पायलट कर ले जायेगा.

(घ) यदि लोको पायलट को पता चलता है कि गाड़ी को स्टेशन के अंदर ले जाने के लिए सिग्नल के नीचे किसी वर्दीधारी रेल सेवक को प्रतिनियुक्त (डीप्युट) नही किया गया है तो, सा. नियम 4.44 का अनुपालन किया जायेगा. 

 

(15) जब अस्थायी तौर पर इकहरी लाइन संचालन लागू हो तब सम्मुख दिशा में पड़ने वाले सभी क्रास ओवर कांटे, जिन पर गाड़ी गुजरेगी, क्लैम्प किये जायेगे तथा उन पर ताला लगाया जायेगा.

  

(16) सामान्य संचालन का पुन: आरम्भ :- 

a.       इंजीनियरिंग विभाग के किसी जिम्मेदार कर्मचारी व्दारा इस बात का लिखित प्रमाण - पत्र प्राप्त करने पर कि रुकावट वाली लाइन गाडियों की आवाजाही के लिए साफ़ और सुरक्षित है, स्टेशन मास्टर दूसरे स्टेशन या स्टेशनों को, यथा स्थित, सूचना देगा और प्राइवेट नंबर का आदान - प्रदान करेगा तथा खंड नियंत्रक से विचार विमर्श करके यह निर्णय करेगा कि किस गाड़ी के गुजरने के पश्चात सामान्य संचालन का पुन: आरम्भ किया जाए.

b)    दोहरी लाइन संचालन का पुनरारम्म हो जाए जब ब्लाक उपकरण और सभी स्थावर सिग्नल तथा मध्यवर्ती ब्लाक हट भी, जो बंद समझे जा रहे थे, तुरंत प्रयोग में लाये जायेगे.

c)     सर्व संबंधित स्टेशनों के गाड़ी सिग्नल रजिस्टर में लाल स्याही से दोहरी लाइन संचालन के निलंबित होने का समय,  इकहरी लाइन संचालन के प्रारंभ करने का समय और सामान्य संचालन के पुन: आरम्भ होने का समय भी लिखा जायेगा.

d)    सामान्य संचालन के पुन: आरम्भ के पश्चात सेक्शन में प्रवेश करने वाली प्रथम गाड़ी का लोको पायलट रास्ते के दौरान पड़ने वाले सभी फाटक वालो और गैंगमेंनो को सामान्य संचालन के पुन: आरम्भ  के संबंध में सूचित करेगा.

 

(17) अस्थायी तौर पर इकहरी लाइन प्रणाली से संबंधित सभी रिकार्ड स्टेशन पर रखे जायेंगे तथा सेक्शन के यातायात निरीक्षक को उसकी जाँच करनी चाहिए और अपनी रिपोर्ट मंडल रेल प्रबंधक के पास सामान्य संचालन के पुन: आरम्भ  हो जाने के सात दिन के अंदर भेज देनी चाहिए.

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