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INDEX (3) 001. प्रस्तावना (1) 0037. दोहरी लाइन पर इकहरी लाइन का संचालन (1) 007. गाड़ी सिग्नल रजिस्टर (1) 009. स्टेशन संचालन नियम (1) 01.परिचालन नियंत्रण का संगठन एवं कार्य (1) 02.01 ट्रेन कंट्रोल एव गाड़िया संचालन में कंट्रोल के जिम्मदारी (1) 02.02 ट्रैफिक कंट्रोल (1) 02.03.पॉवर कंट्रोल (1) 02.04 वैगनो की उपयोगीता & इंजन उपयोग (ENGINE UTILIZATION) (1) 03 - मास्टर चार्ट (MASTER CHART) (1) 04 - सुबह की पोजीशन (MORNING POSITION) (1) 05 - बगाडी संचालन पर प्रभाव डालने वाले कारक (FATO) (1) 06 - 01.उपनगरीय नियंत्रण (SUBURBAN CONTROL) (1) 06 - 02.एरिया कंट्रोल (1) 06 - 04.सेंट्रल कंट्रोल (1) 06- 03.ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम (TRAIN MANAGEMENT SYSTEM) (1) 07 - नियंत्रण कार्यालय में विभाग नियंत्रकों के कर्त्तव्य (DUTIES) (1) 08 - विभिन्न परिस्थियों में खण्ड नियंत्रक (SCOR) द्वारा किये जाने वाले कार्य (1) 09 - सवारी गाडी के कोड (IRCA Rule Book - IV) (1) 10 - संखियकी (STATISTICS) (1) 10 -01. परिचालन अनुपात (OPERATION RATIO) (1) 12 - 01.विशेष प्रकार के माल स्टॉक की मार्शलिंग (1) 12 - 02.माल गाडी का ब्लाक रेक / Standard rake size for Train load (1) 12 - 03.ओ डि सि (ODC) संचालन (1) 12 - यात्री और माल गाडी का ब्लाक रेक (1) 13 - 01.डीविज़न वैगन बैलेंस / (DIVISONAL WAGON BALANCE) (1) 13 - इंटरचेंज (Interchange) (1) 14 - 01.थ्रू -पुट / THROUGH PUT (1) 15 - 01.मालगाड़ी को आदेशित करना (ट्रेन ओर्ड़ेरिंग / TRAIN ORDERING ) (1) 15 - 02.माल गाडी की औसात गति (1) 15 - 03.वैगनो का यानात्रण (Transhipment of Goods) (1) 15 - 04.वेगन पूल (1) 15 - 07.गाड़ीयो का प्रस्थान पूर्व विलंब (PDD) (1) 15 - मालगाड़ी संचालन (Goods Train Operation) एवं लोड टेबल (1) 15 -06.कन्टेनराईजेशन Container (CONCOR) (1) 16 - 01.समय पालन (PUNCTUALITY) (1) 16 - 02.समय सारणी (TIME TABLE) (1) 16 - 03.रेक लिंक / (RAKE LINK) (1) 16 - 04.प्लेटफार्म ऑक्यूपेशन चार्ट / (Platform Occupation Chart) (1) 16 - 05.पिट लाइन ऑक्यूपेशन चार्ट (Pit Line Occupation Chart) (1) 16 - 06.विषेश/वी आई पी गाड़ीयो का संचालन (Movement of Special/VIP Trains) (1) 16 - 07.मेला एवं मिलिटरी स्पेशल गाड़ियों का संचालन एवं सावधानियाँ (1) 16 - यात्री गाडी संचालन / Passenger Train Operation (1) 17 - स्टॉक रिपोर्ट / Stock Report (1) 18 - 01.क्रू लिंक (CREW LINK) / लोको लिंक (LOCO LINK) (1) 18 - 02.दस घंटे नियम (10 HOURS RULE) (1) 18 - लॉबी कार्य पध्दति / LOBBY WORKING (1) 19 - 01.इंजन योजना (POWER PLAN) (1) 19 - 02.इंजन की उपयोगीता (ENGINE UTILISATION) (1) 19 - 03.विशिष्ठ उर्जा खपत / SPECIFIC FUEL CONSUMPTION (SPC) (1) 19 - विभिन प्रकार के इंजन और उनक हार्स पॉवर तथा गती (1) 20 - 01. रेशनलाइजेशन स्कीम : / Rationalization Scheme (1) 20 - 02.रोक (BAN) & प्रतिबंध (RESTRICTION) (1) 20 - 03.वैगन पंजीकरण (1) 20 - 04.वैगन उपयोगीता चक्र (WTR) (1) 20 - 05.वेगन सेन्सस / WAGON CENSUS (1) 20 - वैगन उपयोगीता / अधिमान्य यातायात आदेश :(PTO/PTS) (1) 20.06.माल परिचालन सूचना प्रणाली (FOIS) एवं अन्य परिचालन सूचना प्रणाली (ICMS CMS COA ETC NTES) (1) 21 - 01.विधुतिकृत सेक्शन में गाड़िया का संचालन (1) 21 - 02.ट्रैफिक वोर्किंग रूल्स (TWR) (1) 21 - 03.टावर वैगन का संचालन (1) 21 - 04.रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य संगठन (PSUs) (1) 21 - समपार (लेवल क्रासिंग ) (1) 22 - 01.सिगनल को खतरे की स्तिथि में पर करना (SPAD) (1) 22 - 02.गंभीर दुर्घटना SERIOUS ACCIDENT (ऍम 105) (1) 22 - 03.दुर्घटना होने पर खंण्ड नियंत्रक के कर्त्तव्य (AM - ३१९) (1) 22 - 04.दुर्घटना स्थल के प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य (AM - 324) (1) 22 - 05.मंडल नियंत्रण कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य - (AM - 323) (1) 22 - 06.दुर्घटना होने पर स्टेशन मास्टर की ड्यूटी (ऍम 311) (1) 22 - 07.रहत व्यवस्थाओ की ओर्ड़ेरिंग देना (AM - 405) (1) 22 - 08.अपघात प्रबंध (DISASTER MANAGEMENT) (1) 22 - 09.गोल्डन ऑवर(GOLDEN HOUR) (1) 22 - 11.नॉन - इंटरलॉकिंग संचालन (Non - Interlocked Working) (1) 22 - दुर्घटना (Accident) (ऍम 104) (1) 23 - कंट्रोल ओफ्फिक निर्देश (1) 24 - COA Main Menu (1) 25 - अग्रीम प्लाटिंग (चार्टिंग) / Advance Plotting (1) 26 - 01.नियंत्रण कार्यालय अनुप्रयोग हेतु त्वरित दिशा निर्दश (1)

संचालन मे आनेवाले विभिन्न प्रकार के बोर्डं

शंटिंग लिमिट बोर्ड

यह एक आयताकार बोर्ड होता है जिसका रंग स्टेशन की ओर पीला तथा उस काले रंग से क्राॅस का निशान होता है व नीचे की तरफ काले रंग से शंटिंग लिमिट बोर्ड लिखा रहता है। रात के समय इसमें एक सफेद बत्ती दोनों ओर दिखाई देती हुई जलती है। इस बोर्ड को सिंगल लाइन के उन ‘बी’ क्लास स्टेशनों पर लगाया जाता है जहाँ एडवान्स्ड स्टार्टर सिगनल नहीं लगा होता है और आने वाली गाड़ी के सामने की दिशा में शंटिंग कार्य की सुविधा प्रदान करनी हो। यह स्टेशन सेक्शन की सीमा निर्धारित करता है। इसे प्रथम रोक सिगनल के अन्दर की ओर पर्याप्त दूरी पर लगाया जाता है जो कि दो संकेती सिगनल व्यवस्था वाले स्टेशन पर 400 मीटर तथा बहु संकेती सिगनल व्यवस्था वाले स्टेशन पर 180 मीटर से कम नहीं होगी। जिन स्टेशनों पर यह बोर्ड लगा हुआ हो वहाँ लाइन क्लीयर देने के बाद भी आने वाली गाड़ी के सिगनलों को आॅन स्थिति में रखते हुए इस बोर्ड तक शंटिंग की जा सकती है।

ब्लाॅक सेक्शन लिमिट बोर्ड

यह भी एक आयताकार बोर्ड होता है जिसका रंग व बनावट शंटिंग लिमिट बोर्ड जैसी ही होती है केवल नीचे के भाग मे  ‘ब्लाॅक सेक्शन लिमिट बोर्ड’ शब्द लिखे होते हैं। इसमे ं भी रात मे  एक सफेद बत्ती दोनो  ओर दिखाई देती हुई जलती है। इस बोर्ड को उन ‘बी’ क्लास डबल लाइन के स्टेशनों पर लगाया जाता है जहाँ बहु संकेतीय सिगनल लगे हों व उस स्टेशन पर आने वाली गाड़ी के लिए पड़ने वाला पहला पाॅइन्ट फेसिंग की बजाय ट्रेलिंग हो या होम सिगनल से स्टार्टर सिगनल के बीच कोई पाॅइन्ट न हो। इसे होम सिगनल के अन्दर कम से कम 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है और यदि ट्रेलिंग पाॅइन्ट हो तो उसके फाउलिंग मार्क के स्थान के पास लगाया जाता है।

पैसेन्जर साइटिंग/वार्निंग बोर्ड

यह एक आयताकार बोर्ड होता है जिस पर पीली व काली तिरछी लाइनें बनी होती हैं। इसे उन सेक्शनों में लगाया जाता है जहाँ सवारी गाड़ी की गति ब्राॅडगेज में 72 कि.मी.प्र.घ. तथा मीटरगेज में 48 कि.मी.प्र.घ. से अधिक होती है। इसे स्टेशन के प्रथम रोक सिगनल या सेक्शन में लगे गेट रोक सिगनल से 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। जहाँ 1000 मीटर की दूरी पर डिस्टेन्ट या अकेले खम्भे पर वार्नर सिगनल लगा हुआ हो या जहाँ डबल डिस्टेन्ट सिगनल लगे हों, तो इस बोर्ड को लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस बोर्ड को देखते ही लोको पायलट व सहायक लोको पायलट को आगे आने वाले रोक सिगनल के संकेत को देखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए व जैसे ही संकेत दिखाई दे, तुरन्त आपस में उसे पुकारना चाहिए।

रात के समय लोको पायलट को दूर से हैड लाइट की रोशनी में यह बोर्ड दिखाई दे इसके लिए रिफ्लेक्टिव टाइप रंग से बोर्ड पर पीली तिरछी लाइनें होती है जो हैड लाइट की रोशनी से चमती है।

गुड्स साइटिंग/वार्निंग बोर्ड

यह भी आयताकार बोर्ड होता है। इसका रंग काला होता है व इस पर दो पीलीजमीन के समानान्तर पट्टियों के बीच एक पीला गोला होता है। जहाँ सेक्शन मे मालगाड़ियों की गति 72 कि.मी.प्र.घ. से अधिक हो, उन सेक्शनों मे  इस बोर्ड को  प्रत्येक स्टेशन के प्रथम रोक सिगनल व सेक्शन मे  लगे गेट रोक सिगनल से 1400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है   रात के समय लोको पायलट को दूर से हैड लाइट की रोशनी मे  यह बोर्ड दिखाई दे,  इसके लिए पीली लाइनों व गोले पर रिफ्लेक्टिव टाइप रंग कर दिया जाता है जो हैड लाइट की रोशनी में चमकता है।

राजधानी एक्सप्रेस के मार्ग पर यदि स्टेशन या गेट की ओर ढलान हो तो ढलान के अनुसार इसकी दूरी को बढ़ाया भी जा सकता है। यदि ढलान 1 इन 500 की ओ तो इसे 1500 मीटर पर, ढलान 1 इन 250 की हो तो इसे 1550 मीटर पर व ढलान 1 इन 200 या इससे तीव्र हो तो इसे 1600 मीटर पर दूरी पर लगाया जाता है।

ब्लाॅक लिमिट बोर्ड

यह बोर्ड मध्यवर्ती ब्लाॅक सिगनलिंग व्यवस्था में आई.बी.पी. के होम सिगनल से 400 मीटर आगे विपरीत दिशा में लगाया जाता है। जब आई.बी.पी. के अगले ब्लाॅक सेक्शन से किसी गाड़ी केा आपातकाल मे  पिछले स्टेशन की ओर पुश बैक करना आवश्यक हो जाए तो गार्ड/लोको पायलट इस बात को सुनिश्चित करेगे कि गाड़ी किसी भी परिस्थिति मे  इस बोर्ड तक ही पुश बैक की जाए और आई.बी.पी. के पिछले ब्लाॅक सेक्शन को अवरुद्ध न किया जाए जब तक कि पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से यह पता न कर लिया जाए कि पिछला ब्लाॅक सेक्शन साफ है।

सीटी बोर्ड (‘सी’)

यह पीले रंग का आयताकार बोर्ड होता है जिस पर काले रंग से  या ‘सी’ अक्षर लिखा रहता है। लाइन के पास गोलाई, कटिंग या गुफा के कारण लोको पायलट को आगे का रास्ता 500 मीटर तक साफ नहीं दिखाई देता है तो इसे लगाया जाता है। लोको पायलट को जैसे ही यह बोर्ड दिखाई देता है, उसे लगातार लम्बी सीटी बजानी चाहिए जब तक वह स्थान न गुजर जाए।

सीटी बोर्ड (सी/फा)

यह पीले रंग का आयताकार बोर्ड होता है जिस पर काले रंग से ‘ध्स्’ या ‘सी/फा’ अक्षर लिखा रहता है। इसे बिना गेटमेन वाले समपार से ब्राॅडगेज मे  1000 मीटर, मीटरगेज मे  625 मीटर तथा नैरोगेज में 500 मीटर पहले लगाया जाता है। इसके   अतिरिक्त इसे ऐसे समपार फाटकों पर भी लगाया जाता है जहाँ फाटक से 500 मीटर की दूरी तक दृश्यता साफ न हो। लोको पायलट को जैसे ही यह बोर्ड दिखाई देता है, उसे समपार से गुजरने वालों को सूचित करने हेतु बार बार लम्बी सीटी अन्तराल से बजानी चाहिए जब तक वह समपार से न गुजर जाए। जहाँ सिंगल लाइन पर समपार के दोनों ओर दृश्यता साफ हो, वहाँ इसे किसी भी गेज मे ं 350 मीटर पर लगाया जा सकता है।

नाॅन ब्लाॅक स्टेशन बोर्ड

यह एक सफेद रंग का बोर्ड होता है जिसके बीच मे  एक काले रंग का गोला बना हुआ होता है। इसे लोको पायलट को जानकारी देने हेतु फ्लैग स्टेशन या डीके क्लास स्टेशन से पहले लगाया जाता है ताकि समयसारिणी के अनुसार यदि उसकी गाड़ी का फ्लैग स्टेशन पर हाॅल्ट हो या उसकी गाड़ी को डीके साइडिंग में कार्य करना हो तो वह पहले से वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाए।

टेल बोर्ड

यह एक छोटा लाल रंग का बोर्ड होता है जिस पर सफेद रंग से अँग्रेजी में स्ध्ट अक्षर लिखा रहता है। जिसका अर्थ है गाड़ी का अन्तिम डिब्बा (स्ंेज टमीपबसम)। यह गार्ड को उसके व्यक्तिगत उपकरण के रूप मे ं दिया जाता है, जिसे गार्ड को ड्यूटी पर रहते समय अपने साथ रखना चाहिए व दिन के समय अपनी गाड़ी के अन्तिम डिब्बे पर लगाना चाहिए। आपातकालीन परिस्थितियों मे  जब यह बोर्ड उपलब्ध न हो तो अन्तिम वाहन पर लाल झंडी का उपयोग किया जा सकता है।

स्टाॅप बोर्ड

यह एक पीले रंग का आयताकार बोर्ड होता है जिस पर काले रंग से अँग्रेजी मे  ैज्व्च्अ क्षर लिखा रहता है। इसे आवश्यकतानुसार स्टेशन पर या यार्डो  में वहाँ लगाया जाता है जहाँ कि रोक सिगनल न हो। जो कि लोको पायलट को संकेत देता है कि उसे गाड़ी इस बोर्ड पर रोकनी है। इसे केवल एक गाड़ी पद्धति मे  टर्मीनल स्टेशन पर यदि आगमन दिशा मे  केाई रोक सिगनल न हो तो फेसिंग पाॅइन्ट से 180 मीटर बाहर लगाया जाता है। जहाँ ब्लाॅक सेक्शन मे एक से अधिक गेटो  की रक्षा के लिए एक ही रोक सिगनल लगाया गया हों वहाँ दूसरे व उसके बाद वाले गेट से 180 मीटर पहले भी स्टाॅप बोर्ड लगाया जाता है।

साइडिंग बोर्ड

यह एक पीले रंग का गोल बोर्ड होता है जिस पर अंग्रेजी मे  श्ैश् लिखा रहता है। यह बोर्ड उन स्टेशनो  या ब्लाॅक सेक्शन मे  लगा होता है जहाँ मेन लाइन से कोई साइडिंग निकल रही हो। यह बोर्ड साइडिंग का संकेत देता है।

न्यूट्रल सेक्शन वार्निंग बोर्ड

इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन मे  ओ.एच.ई. पर मौजूद न्यूट्रल सेक्शन की पूर्व चेतावनी देने हेतु 500 मीटर व 250 मीटर पहले एव  न्यूट्रल सेक्शन से तुरन्त पहले व उसके गुजरने का संकेत देने हेतु चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं जिन्हें देखकर लोको पायलट को रेलवे हित मे  कोस्टिंग संबंधी उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

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