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अध्याय - 33 गाड़ियों की गति

गाड़ियों की गति

  • रेल के प्रत्येक सेक्शन में प्रत्येक गाड़ी का संचालन गति की उन सीमाओं के भीतर ही होगा जो अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा उस सेक्शन के लिए स्वीकृत की गई हो।
  • प्रत्येक सेक्शन के लिए स्वीकृत की गई गति और स्थाई गति प्रतिबंध संबंधी सूचनाएं वर्किंग टाइम ट ेबल मे  दी जाती है।
  • लोको पायलट को गाड़ी का संचालन व नियंत्रण वर्किंग टाइम टेबल के अनुसार करना चाहिए जिससे कि न तो उसकी गति अधिक हो और न ही गाड़ियों को कोई विलम्ब हो।
  • लोको पायलट को दो स्टेशनों के बीच निर्धारित किए गए मेडअप समय से अधिक समय नहीं बनाना चाहिए जो कि वर्किग टाइम टेबल मे  दर्शाया गया है और सभी प्रतिबंधो  का पालन करना चाहिए।
  • लोको पायलट को वर्किंग टाइम टेबल मे बताए गए प्रत्येक सेक्शन की अधिकतम गति और स्थाई तथा अस्थाई गति प्रतिबंध का पालन करते हुए गाड़ी संचालित करनी चाहिए।
  • जिन सेक्शनों पर सवारी गाड़ियों में चार पहिए वाले डिब्बे लगाए जाने पर अधिकतम गति से सेक्शन की सामान्य स्वीेकृत गति अधिक हो तो स्टेशन मास्टर कन्ट्रोलर को सूचना देगा और ऐसे डिब्बे/वाहन लगाए जाने की लिखित सूचना गार्ड को देगा। इसी प्रकार गार्ड इसकी सूचना लोको पायलट को देगा और लोको पायलट निर्धारित सीमा से अधिक गति पर गाड़ी को नहीं चलाएगा।

फेसिंग पाॅइन्ट पर गति सीमा
नाॅन इन्टरलाॅक्ड फेसिंग पाॅइन्टो  पर गाड़ियों की गति किसी भी परिस्थिति मे  15 कि.मी.प्र.घ. से अधिक नहीं होगी और टर्न आउट तथा क्राॅस ओवर पर भी गति 15 कि.मी.प्र.घ. से अधिक नहीं होगी, जब तक कि अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा इससे अधिक गति स्वीकृत नहीं कर दी जाती।
कोई भी गाड़ी इन्टरलाॅक्ड स्टेशन के फेसिंग पाॅइन्ट से उतनी ही गति से गुजरेगी जितनी इन्टरलाॅकिंग के स्टेन्डर्ड के अनुसार बताई गई है।
इन्टरलाॅक्ड व नाॅन-इन्टरलाॅक्ड स्टेशन से गुजरते समय अधिकतम गति की जानकारी वर्किंग टाइम ट ेबल मे  दी हुई होती है।
जब किसी स्टेशन के फेसिंग पाॅइन्ट पर गाड़ी की गति उसी सेक्शन के अन्य स्टेशनों पर स्वीकृत की गई गति से कम हो तो उस स्टेशन के सबसे बाहरी सिगनल (जो आने वाली गाड़ी के लिए पहला सिगनल हो) पर एक स्थायी गति इन्डीकेटर (परमानेट स्पीड इंडीकेटर) लगाया जाना चाहिए। जहाँ सिगनल को किसी भी कारण से पटरी से दूर लगाया गया हो वहाँ इंडीकेटर बोर्ड ‘‘फेसिंग पाॅइन्ट पर’’ लिखा हो, अलग से पटरी के पास आउटर/वार्नर/डिस्टेट सिगनल के सीध मे  लगाया जाना चाहिए।

सेक्शन शब्द का जहाँ तक इस नियम से संबंध है, केवल एक जंक्शन स्टेशन से दूसरे जंक्शन स्टेशन तक नहीं है किन्तु उस लाइन के उस भाग से है जहाँ पर सभी स्टेशनों पर फेसिंग

पाॅइन्ट पर गति एक समान है। (सिवाय कुछ अपवादों को छोड़कर) जिन्हें वर्किंग टाइम टेबल मे  बताया गया है।

स्टेशनों पर बिना रुके जाने वाली गाड़ियों की गति सीमा

जब किसी इन्टरलाॅक्ड स्टेशन पर मेन लाइन से रनिंग थ्रू जाने वाली गाड़ी की गति 50 कि.मी.प्र.घ. से अधिक है तो मेन लाइन पासवाली लाइनो  से आइसोलेट होनी चाहिए।
यदि गाड़ियों को स्टेशन पर बिना रुके ऐसी लाइन से जाने की अनुमति दी जाती है जिसका दूसरी लाइनो ं से आइसोलेशन नहीं किया गया है, तो प्रत्येक ऐसी परिस्थिति मे  शंटिग कार्य को पूरी तरह रोक दिया जाएगा।
जहाँ तक संभव हो, किसी स्टेशन से रनिंग  जाने वाली गाड़ियाँ मेन लाइन से पास की जाएगी। यदि मेन लाइन अवरोधित हो तो निम्नलिखित शर्ते  लागू होगी -

  • जहाँ लूप लाइनो  पर 1 इन 8) का टर्न आउट फेसिंग व ट्रेलिंग दिशाओं में हो, उस लाइन से कोई भी गाड़ी बिना रुके नहीं गुजरनी चाहिए।
  • जहाँ लूप लाइन पर 1 इन 12 का टर्न आउट हो, उस लाइन से गाड़ी बिना रुके 15 कि.मी.प्र.घ. की गति से भेजी जा सकती है।
  • जिस स्टेशन पर किसी गाड़ी को बिना रुके लूप लाइन से भेजा जा रहा हो और वहाँ प्रत्येक लाइन के लिए ब्रकेटेड होम सिगनल नहीं लगा हुआ हो तो ऐसी गाड़ी को प्रथम रोक सिगनल पर रोका जाना चाहिए।

अपवाद - 
  • ऐसी लूप लाइन जिस पर फेसिंग तथा ट्रेलिंग दिशाओं मे  1 इन 8) का टर्न आउट हो तो उस लाइन पर सवारी गाड़ी को नहीं लिया जाएगा। आपात स्थिति मे  यदि ऐसी लूप लाइन पर सवारी गाड़ी को लेना आवश्यक हो तब गाड़ी को प्रथम रोक सिगनल पर रोककर पायलट करके लिया जाएगा। लूप लाइन मे  प्रवेश करते समय या लूप लाइन से रवाना होते समय गाड़ी की गति 10 कि.मी.प्र.घ. से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • ब्राॅडगेज में जहाँ 1 इन 8) के टर्न आउट के साथ कव्र्ड स्विच लगा हो वहाँ सवारी गाड़ियों सहित सभी गाड़ियाँ 15 कि.मी.प्र.घ. की प्रतिबंधित गति से चलाई जा सकती है।
  • जब किसी गाड़ी को लूप लाइन से रनिंग भेजा जा रहा हो और प्रस्थान आदेश वस्तुरूपी हो तो लोको पायलट को प्रस्थान आदेश स्टेशन कार्यालय के सामने से दिया जाएगा।
मेक्जीमम परमीशिबल स्पीड

इसका अभिप्राय किसी सेक्शन के लिए गाड़ी की निर्धारित अधिकतम अनुमत गति से है जो अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग-अलग होती है। इसका निर्धारण रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा किया जाता है। किसी भी परिस्थिति मे  लोको पायलट द्वारा इस गति का उल्लंघन करते हुए अधिक गति से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इसका निर्धारण करते समय रेल की पटरी, स्लीपरों की स्थिति, कर्व कटिंग, पुलों की स्थिति व संख्या आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रत्येक गाड़ी की मेक्जीमम परमीशिबल स्पीड वर्किंग टाइम टेबल मे  दर्शाई जाती है। इस गति के आधार पर उस सेक्शन का मीनिमम रनिंग टाइम निकाला जाता है। सभी गाड़ियों के लोको पायलटो  को अपनी अपनी गाड़ियाँ मेक्जीमम परमीशिबल स्पीड से ही चलानी चाहिए। उनकी गाड़ी किसी स्टेशन पर निर्धारित समय से पूर्व पहुँच सकती है परन्तु रवाना विज्ञापित समय पर ही की जाएगी।
(वर्किंग टाइम टेबल मे  दर्शाए अनुसार सवारी गाड़ियों को भी मेक्जीमम परमीशिबल स्पीड से ही चलाया जाएगा, चाहे वे सही समय पर चल रही हो या विलम्ब से)

सेक्शनल स्पीड

इससे अभिप्राय किसी भी सेक्शन में सबसे अधिक गति वाली गाड़ी की मेक्जीमम परमीशिबल स्पीड

से है।

क्रेन की गतियाँ

ब्राॅड गेज - 140 टन क्रेन 100 किमीप्रघं 75/65/40 टन क्रेन 65 किमीप्रघं

मीटर गेज - 35 टन क्रेन 50 किमीप्रघं

नोटः- दुर्घटना स्थल पर जाते समय यदि जिब को उठी हुई स्थिति (बिना डमी ट्रक) ले जाना आवश्यक हो तो क्रेन की गति 6 किमीप्रघं से अधिक नहीं होगी।

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