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INDEX (3) 001. प्रस्तावना (1) 0037. दोहरी लाइन पर इकहरी लाइन का संचालन (1) 007. गाड़ी सिग्नल रजिस्टर (1) 009. स्टेशन संचालन नियम (1) 01.परिचालन नियंत्रण का संगठन एवं कार्य (1) 02.01 ट्रेन कंट्रोल एव गाड़िया संचालन में कंट्रोल के जिम्मदारी (1) 02.02 ट्रैफिक कंट्रोल (1) 02.03.पॉवर कंट्रोल (1) 02.04 वैगनो की उपयोगीता & इंजन उपयोग (ENGINE UTILIZATION) (1) 03 - मास्टर चार्ट (MASTER CHART) (1) 04 - सुबह की पोजीशन (MORNING POSITION) (1) 05 - बगाडी संचालन पर प्रभाव डालने वाले कारक (FATO) (1) 06 - 01.उपनगरीय नियंत्रण (SUBURBAN CONTROL) (1) 06 - 02.एरिया कंट्रोल (1) 06 - 04.सेंट्रल कंट्रोल (1) 06- 03.ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम (TRAIN MANAGEMENT SYSTEM) (1) 07 - नियंत्रण कार्यालय में विभाग नियंत्रकों के कर्त्तव्य (DUTIES) (1) 08 - विभिन्न परिस्थियों में खण्ड नियंत्रक (SCOR) द्वारा किये जाने वाले कार्य (1) 09 - सवारी गाडी के कोड (IRCA Rule Book - IV) (1) 10 - संखियकी (STATISTICS) (1) 10 -01. परिचालन अनुपात (OPERATION RATIO) (1) 12 - 01.विशेष प्रकार के माल स्टॉक की मार्शलिंग (1) 12 - 02.माल गाडी का ब्लाक रेक / Standard rake size for Train load (1) 12 - 03.ओ डि सि (ODC) संचालन (1) 12 - यात्री और माल गाडी का ब्लाक रेक (1) 13 - 01.डीविज़न वैगन बैलेंस / (DIVISONAL WAGON BALANCE) (1) 13 - इंटरचेंज (Interchange) (1) 14 - 01.थ्रू -पुट / THROUGH PUT (1) 15 - 01.मालगाड़ी को आदेशित करना (ट्रेन ओर्ड़ेरिंग / TRAIN ORDERING ) (1) 15 - 02.माल गाडी की औसात गति (1) 15 - 03.वैगनो का यानात्रण (Transhipment of Goods) (1) 15 - 04.वेगन पूल (1) 15 - 07.गाड़ीयो का प्रस्थान पूर्व विलंब (PDD) (1) 15 - मालगाड़ी संचालन (Goods Train Operation) एवं लोड टेबल (1) 15 -06.कन्टेनराईजेशन Container (CONCOR) (1) 16 - 01.समय पालन (PUNCTUALITY) (1) 16 - 02.समय सारणी (TIME TABLE) (1) 16 - 03.रेक लिंक / (RAKE LINK) (1) 16 - 04.प्लेटफार्म ऑक्यूपेशन चार्ट / (Platform Occupation Chart) (1) 16 - 05.पिट लाइन ऑक्यूपेशन चार्ट (Pit Line Occupation Chart) (1) 16 - 06.विषेश/वी आई पी गाड़ीयो का संचालन (Movement of Special/VIP Trains) (1) 16 - 07.मेला एवं मिलिटरी स्पेशल गाड़ियों का संचालन एवं सावधानियाँ (1) 16 - यात्री गाडी संचालन / Passenger Train Operation (1) 17 - स्टॉक रिपोर्ट / Stock Report (1) 18 - 01.क्रू लिंक (CREW LINK) / लोको लिंक (LOCO LINK) (1) 18 - 02.दस घंटे नियम (10 HOURS RULE) (1) 18 - लॉबी कार्य पध्दति / LOBBY WORKING (1) 19 - 01.इंजन योजना (POWER PLAN) (1) 19 - 02.इंजन की उपयोगीता (ENGINE UTILISATION) (1) 19 - 03.विशिष्ठ उर्जा खपत / SPECIFIC FUEL CONSUMPTION (SPC) (1) 19 - विभिन प्रकार के इंजन और उनक हार्स पॉवर तथा गती (1) 20 - 01. रेशनलाइजेशन स्कीम : / Rationalization Scheme (1) 20 - 02.रोक (BAN) & प्रतिबंध (RESTRICTION) (1) 20 - 03.वैगन पंजीकरण (1) 20 - 04.वैगन उपयोगीता चक्र (WTR) (1) 20 - 05.वेगन सेन्सस / WAGON CENSUS (1) 20 - वैगन उपयोगीता / अधिमान्य यातायात आदेश :(PTO/PTS) (1) 20.06.माल परिचालन सूचना प्रणाली (FOIS) एवं अन्य परिचालन सूचना प्रणाली (ICMS CMS COA ETC NTES) (1) 21 - 01.विधुतिकृत सेक्शन में गाड़िया का संचालन (1) 21 - 02.ट्रैफिक वोर्किंग रूल्स (TWR) (1) 21 - 03.टावर वैगन का संचालन (1) 21 - 04.रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य संगठन (PSUs) (1) 21 - समपार (लेवल क्रासिंग ) (1) 22 - 01.सिगनल को खतरे की स्तिथि में पर करना (SPAD) (1) 22 - 02.गंभीर दुर्घटना SERIOUS ACCIDENT (ऍम 105) (1) 22 - 03.दुर्घटना होने पर खंण्ड नियंत्रक के कर्त्तव्य (AM - ३१९) (1) 22 - 04.दुर्घटना स्थल के प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य (AM - 324) (1) 22 - 05.मंडल नियंत्रण कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य - (AM - 323) (1) 22 - 06.दुर्घटना होने पर स्टेशन मास्टर की ड्यूटी (ऍम 311) (1) 22 - 07.रहत व्यवस्थाओ की ओर्ड़ेरिंग देना (AM - 405) (1) 22 - 08.अपघात प्रबंध (DISASTER MANAGEMENT) (1) 22 - 09.गोल्डन ऑवर(GOLDEN HOUR) (1) 22 - 11.नॉन - इंटरलॉकिंग संचालन (Non - Interlocked Working) (1) 22 - दुर्घटना (Accident) (ऍम 104) (1) 23 - कंट्रोल ओफ्फिक निर्देश (1) 24 - COA Main Menu (1) 25 - अग्रीम प्लाटिंग (चार्टिंग) / Advance Plotting (1) 26 - 01.नियंत्रण कार्यालय अनुप्रयोग हेतु त्वरित दिशा निर्दश (1)

दोहरी लाइन पर सम्पूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाडियों का संचालन

 ACF WORKING ON DOUBLE LINE (दोहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णत: बाधित हो जाने पर गाडियों के संचालन के सामान्य नियम )


दोहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णत: बाधित हो जाने के दौरान गाडियों के संचालन G & SR के SR 6.02.3 के अनुसार कि जायेगी जो निम्न प्रकार से है.

(1)   दोहरी लाइन स्टेशन पर ब्लाक स्टेशनों के बीच संचार साधनों के पूर्णत: बाधित हो जाने पर अर्थात जब निम्नलिखित साधनों से, जो कि अधिमानता (प्रायरटी ) के क्रम से दिये गये है, लाइन क्लियर न लिया जा सके 

उदाहरणार्थ : -

ब्लाक उपकरण, रेलपथ परिपथ अथवा धुरा काउन्टर,

                  i.             ब्लाक उपकरण से संबध्द टेलीफोन,

               ii.             एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के मध्य, जहाँ भी उपलब्ध हो, स्थावर टेलीफोन,

           iii.             स्थावर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटो फोन तथा बी. एस.एन.एल. फोन

            iv.             कंट्रोल टेलीफोन और

               v.             विशेष अनुदेशों के अंतर्गत VHF सेट व्दारा, परन्तु सेक्शन पर एक मात्र संचार, माध्यम के रूप में नही, जिन पर यात्री गाड़ी परिचालित होती है.

 

NOTE - उपरोक्त अग्रता क्रम का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में नही किया जायेगा.

गाड़ी संचालन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :-

(2)      किसी भी गाड़ी को अगले ब्लाक सेक्सन में प्रवेश देने से पहले उसे स्टेशन पर रोक दिया जायेगा तथा गार्ड और लोको पायलट को ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर परिस्थितियों से अवगत करायेगा.

 

(3)          स्टे. मा. दोहरी पर सम्पूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान गाडियो के संचालन के लिए निम्नाकिंत प्राधिकार पत्र लोको पायलट को सौपेगा :-

      i.             बिना लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार

   ii.             सीधी लाइन पर 25 किमी प्रति घंटे की गति प्रतिबंध तथा जहाँ गोलाई, रुकावट, वर्षा, कुहरे या किसी अन्य कारण से आगे का भाग स्पष्ट नही दिखलाई पड़े तो उस भाग पर पहुंचने या उस पर से गुजरते समय 10 किमी प्रति घंटे के गति प्रतिबन्ध का ‘सतर्कता आदेश’ देगा.

iii.             अंतिम रोक सिगनल को आन स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकार पत्र.


(4)      जब लोको पायलट लाइन के उस भाग के निकट आ रहा हो या उस पर से जा रहा हो, जिस पर आने को ओर स्पष्ट न दिखलाई पड़ता हो. तो किसी रेलवे कर्मचारी को हाथ सिग्नल के साथ गाड़ी के आगे पथ निर्देश करने के लिए भेजना चाहिए. लोको पायलट को आगे की ओर चौकसी रखनी चाहिए और बार – बार सीटी बजानी चाहिए.

(5)      किसी भी गाड़ी को ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करने की आज्ञा तब तक नही दी जायेगी जब तक कि प्रस्थान करने वाली और प्रस्थान कर चुकने वाली गाड़ी के बीच 30 मिनट का अंतराल न बीत गया हो.

(6)      अंतिम रोक सिग्नल के अतिरिक्त, सभी स्थायी सिग्नल गाडियों के प्रवेश और प्रस्थान के लिए ‘आफ’ किए जाएगे, परन्तु प्रथम रोक सिगनल को तभी ‘आफ’ किया जायेगा जब गाड़ी उसके बाहर खड़ी कर दी गयी हो. 

(7)      सुरंग में तभी प्रवेश किया जायेगा जब यह निश्चित कर लिया गया हो कि सुरंग खाली है. यदि इसमें कोइ आशंका, हो तो गाड़ी हाथ सिगनल और पटाखों से सज्जित रेलवे कर्मचारी व्दारा पायलट की जानी चाहिए.

(8)      गार्ड पीछे की और चौकसी रखेगा और पीछे की ओर से किसी गाड़ी के निकट आने से बचाव के लिए खतरा सिगनल प्रदर्शित करने के लिए तैयार रहेगा तथा यदि आवश्यक हो तो गाड़ी की सुरक्षा के लिए तैयार रहेगा.

 

(9)       जब किसी गाड़ी को ब्लाक सेक्सन में रोका जाता है तो गार्ड तुरंत पीछे की ओर हाथ सिगनल दिखायेगा और जाँच करेगा कि पिछला बोर्ड या पिछली बत्ती ठीक प्रकार से लगायी गयी है.

·             यदि गाड़ी किसी दुर्घटना, खराबी, अवरोध या अन्य असाधारण कारण से रुकती है और आगे नही बढ़ सकती तो लोको पायलट गार्ड को इस तथ्य से अवगत कराने के लिए निर्धारित कूट में सीटी बजायेगा.

·     तदनंतर गार्ड, आगमन का ध्यान किए बिना, रास्ते में गाड़ी से 250 मीटर की दूरी पर एक पटाखा रखा कर और गाड़ी से 500 मीटर दूर 10 मीटर अंतर पर 2 पटाखे रखकर गाड़ी की सुरक्षा करेगा.

·    जब किसी गाड़ी को सिगनलो के बाहर रोका जाता है और यदि रुकने का समय अधिक हो रहा तो या 10 मिनट से अधिक होने की संभावना हो तो इसकी भी सुरक्षा उपरोकतानुसार करेगा. गार्ड की अनुपस्थिति में गाड़ी की रक्षा की जिम्मेदारी लोको पायलट निभायेगा. 

(10)  किसी भी गाड़ी को पीछे नही ले जाया जायेगा. अपवादिक परिस्थितियों में, जब किसी गाड़ी को पीछे की ओर ले जाया जाना अपरिहार्य हो जाये तो, 500 मीटर की दूरी पर दो पटाखे रखकर गाड़ी की रक्षा करने के पश्चात ही गाड़ी को पीछे की ओर ले जाया जायेगा.

(11)  किसी सुरंग में प्रवेश करने के पूर्व प्रमुख बत्तियां, अगली और पिछली बत्तियां तथा अन्य बत्तियां (जहाँ उपलब्ध कराई हो) भी जला दी जायेगी.

(12) अगले स्टेशन के लिए पहुंच कर लोको पायलट अपनी गाड़ी को प्रथम रोक सिगनल के बाहर रोक देगा और लगातार सीटियाँ देगा. यदि स्टेशन से 10 मिनट के अंदर कोई व्यक्ति न आये तो उपर्युक्त पैरा 9 के अनुसार गाड़ी की रक्षा की जायेगी और उसके पश्चात लोको पायलट शीघ्र अपने सहायक लोको पायलट को स्टेशन या केबिन पर स्टेशन मास्टर या केबिन कर्मचारी को यह सूचित करने के लिए भेज सकता है कि गाड़ी स्टेशन में प्रवेश करने के लिए सिगनल की प्रतीक्षा कर रही है. सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में गार्ड, गाड़ी की रक्षा करने के पश्चात यह सूचना देगा.

 

(13)  सभी गाडियों के लोको पायलट, प्रभावित सेक्शन की दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर को बिना लाइन क्लियर’ प्रस्थान प्राधिकार सौप देगे. स्टेशन मास्टर इन सबको सेक्शन के परिवहन, निरीक्षक के निरीक्षण के लिए अपने संरक्षण में रखेगा. परिवहन निरीक्षक संचार के चालू होने के 7 दिन के अंदर मंडल रेल प्रबंधक के पास गाडियों के संचालन के विषय में रिपोर्ट बना कर भेज देगा. 

(14)  दोनों संबंधित स्टेशनों पर गाड़ी सिगनल रजिस्टर में संचार साधन से पूर्ण बाधा काल को बिना लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार पर, ब्लाक सेक्शन में चालू की गई सभी गाड़ियाँ का रिकार्ड रखा जाना चाहिए.

(15)  उपरोक्त नियम (1) में वर्णित संचार साधनों में से जब तक कोई एक साधन सक्षम अधिकारी व्दारा पुन: चालू न किया जाये तब तक गाड़ियाँ इसी पध्दति से चलाई जानी चाहिए. 

(16) जब संचार साधनों में से कोई एक साधन पुन: चालू हो जाये तो स्टेशन मास्टर को सेक्शन के दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर के पास निम्नलिखित रूप में संदेश भेजना चाहिए:-

·  ------स्टेशन मास्टर से ------ स्टेशन मास्टर को संख्या ----गाड़ी (संख्या और विवरण) ----- बजे सम्पूर्ण आ गयी. आप के स्टेशन को अंतिम गाड़ी ----समय पर भेजी गयी थी. गाडियों के कार्य संचालन की इस पध्दति को रद्द कर दे. लाइन क्लियर ----- साधन से प्राप्त करना चाहिए. प्राप्ति स्वीकृति भेजे.

      प्राइवेट नंबर (शब्दों में) ------ (अंको में) ------ है.

  

·    उपरोक्त संदेश मिलने पर ब्लाक सेक्शन के दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर को पावती निम्न रूप में देनी चाहिए:-

-----स्टेशन मास्टर से ---- स्टेशन मास्टर को संख्या ----- आपकी संख्या ----- पता लगा है कि गाड़ी (संख्या और विवरण) -----जो मेरे स्टेशन से प्रस्थान करने वाली अंतिम गाड़ी थी, आपके स्टेशन पर सम्पूर्ण आ गई है.

·    गाड़ी संख्या ---- जो आपके स्टेशन से रवाना हुई थी मेरे स्टेशन पर ---- बजे सम्पूर्ण आ गई/ नही आई है. संचालन की वर्तमान पध्दति गाड़ी संख्या ---- के सम्पूर्णतया जाने के पश्चात शीघ्र रद्द की जा रही है/कर दी जायेगी. अगली गाड़ी के लिए लाइन क्लियर ---- साधन से प्राप्त किया जायेगा.

   प्राइवेट नंबर (शब्दों में.) ----- (अंको में)------- है.

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