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INDEX (3) 001. प्रस्तावना (1) 0037. दोहरी लाइन पर इकहरी लाइन का संचालन (1) 007. गाड़ी सिग्नल रजिस्टर (1) 009. स्टेशन संचालन नियम (1) 01.परिचालन नियंत्रण का संगठन एवं कार्य (1) 02.01 ट्रेन कंट्रोल एव गाड़िया संचालन में कंट्रोल के जिम्मदारी (1) 02.02 ट्रैफिक कंट्रोल (1) 02.03.पॉवर कंट्रोल (1) 02.04 वैगनो की उपयोगीता & इंजन उपयोग (ENGINE UTILIZATION) (1) 03 - मास्टर चार्ट (MASTER CHART) (1) 04 - सुबह की पोजीशन (MORNING POSITION) (1) 05 - बगाडी संचालन पर प्रभाव डालने वाले कारक (FATO) (1) 06 - 01.उपनगरीय नियंत्रण (SUBURBAN CONTROL) (1) 06 - 02.एरिया कंट्रोल (1) 06 - 04.सेंट्रल कंट्रोल (1) 06- 03.ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम (TRAIN MANAGEMENT SYSTEM) (1) 07 - नियंत्रण कार्यालय में विभाग नियंत्रकों के कर्त्तव्य (DUTIES) (1) 08 - विभिन्न परिस्थियों में खण्ड नियंत्रक (SCOR) द्वारा किये जाने वाले कार्य (1) 09 - सवारी गाडी के कोड (IRCA Rule Book - IV) (1) 10 - संखियकी (STATISTICS) (1) 10 -01. परिचालन अनुपात (OPERATION RATIO) (1) 12 - 01.विशेष प्रकार के माल स्टॉक की मार्शलिंग (1) 12 - 02.माल गाडी का ब्लाक रेक / Standard rake size for Train load (1) 12 - 03.ओ डि सि (ODC) संचालन (1) 12 - यात्री और माल गाडी का ब्लाक रेक (1) 13 - 01.डीविज़न वैगन बैलेंस / (DIVISONAL WAGON BALANCE) (1) 13 - इंटरचेंज (Interchange) (1) 14 - 01.थ्रू -पुट / THROUGH PUT (1) 15 - 01.मालगाड़ी को आदेशित करना (ट्रेन ओर्ड़ेरिंग / TRAIN ORDERING ) (1) 15 - 02.माल गाडी की औसात गति (1) 15 - 03.वैगनो का यानात्रण (Transhipment of Goods) (1) 15 - 04.वेगन पूल (1) 15 - 07.गाड़ीयो का प्रस्थान पूर्व विलंब (PDD) (1) 15 - मालगाड़ी संचालन (Goods Train Operation) एवं लोड टेबल (1) 15 -06.कन्टेनराईजेशन Container (CONCOR) (1) 16 - 01.समय पालन (PUNCTUALITY) (1) 16 - 02.समय सारणी (TIME TABLE) (1) 16 - 03.रेक लिंक / (RAKE LINK) (1) 16 - 04.प्लेटफार्म ऑक्यूपेशन चार्ट / (Platform Occupation Chart) (1) 16 - 05.पिट लाइन ऑक्यूपेशन चार्ट (Pit Line Occupation Chart) (1) 16 - 06.विषेश/वी आई पी गाड़ीयो का संचालन (Movement of Special/VIP Trains) (1) 16 - 07.मेला एवं मिलिटरी स्पेशल गाड़ियों का संचालन एवं सावधानियाँ (1) 16 - यात्री गाडी संचालन / Passenger Train Operation (1) 17 - स्टॉक रिपोर्ट / Stock Report (1) 18 - 01.क्रू लिंक (CREW LINK) / लोको लिंक (LOCO LINK) (1) 18 - 02.दस घंटे नियम (10 HOURS RULE) (1) 18 - लॉबी कार्य पध्दति / LOBBY WORKING (1) 19 - 01.इंजन योजना (POWER PLAN) (1) 19 - 02.इंजन की उपयोगीता (ENGINE UTILISATION) (1) 19 - 03.विशिष्ठ उर्जा खपत / SPECIFIC FUEL CONSUMPTION (SPC) (1) 19 - विभिन प्रकार के इंजन और उनक हार्स पॉवर तथा गती (1) 20 - 01. रेशनलाइजेशन स्कीम : / Rationalization Scheme (1) 20 - 02.रोक (BAN) & प्रतिबंध (RESTRICTION) (1) 20 - 03.वैगन पंजीकरण (1) 20 - 04.वैगन उपयोगीता चक्र (WTR) (1) 20 - 05.वेगन सेन्सस / WAGON CENSUS (1) 20 - वैगन उपयोगीता / अधिमान्य यातायात आदेश :(PTO/PTS) (1) 20.06.माल परिचालन सूचना प्रणाली (FOIS) एवं अन्य परिचालन सूचना प्रणाली (ICMS CMS COA ETC NTES) (1) 21 - 01.विधुतिकृत सेक्शन में गाड़िया का संचालन (1) 21 - 02.ट्रैफिक वोर्किंग रूल्स (TWR) (1) 21 - 03.टावर वैगन का संचालन (1) 21 - 04.रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य संगठन (PSUs) (1) 21 - समपार (लेवल क्रासिंग ) (1) 22 - 01.सिगनल को खतरे की स्तिथि में पर करना (SPAD) (1) 22 - 02.गंभीर दुर्घटना SERIOUS ACCIDENT (ऍम 105) (1) 22 - 03.दुर्घटना होने पर खंण्ड नियंत्रक के कर्त्तव्य (AM - ३१९) (1) 22 - 04.दुर्घटना स्थल के प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य (AM - 324) (1) 22 - 05.मंडल नियंत्रण कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य - (AM - 323) (1) 22 - 06.दुर्घटना होने पर स्टेशन मास्टर की ड्यूटी (ऍम 311) (1) 22 - 07.रहत व्यवस्थाओ की ओर्ड़ेरिंग देना (AM - 405) (1) 22 - 08.अपघात प्रबंध (DISASTER MANAGEMENT) (1) 22 - 09.गोल्डन ऑवर(GOLDEN HOUR) (1) 22 - 11.नॉन - इंटरलॉकिंग संचालन (Non - Interlocked Working) (1) 22 - दुर्घटना (Accident) (ऍम 104) (1) 23 - कंट्रोल ओफ्फिक निर्देश (1) 24 - COA Main Menu (1) 25 - अग्रीम प्लाटिंग (चार्टिंग) / Advance Plotting (1) 26 - 01.नियंत्रण कार्यालय अनुप्रयोग हेतु त्वरित दिशा निर्दश (1)

सतर्कता आदेश

 सतर्कता आदेश

यह सफेद कागज पर हरे रंग के अक्षरों से छपा हुआ निर्धारित प्राधिकार पत्र है या इसे कम्प्यूटर के द्वारा सफेद कागज पर काले या नीले रंग की स्याही से बनाया जा सकता है जिस पर ऊपर बड़े बड़े अक्षर से लिखा जाता है ताकि यह स्पष्ट दिखाई दे। इसे स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी के लोको पायलट व गार्ड को गाड़ी संचालन के दौरान लाइन पर चलने वाले कार्य, इलेक्ट्रिफाइड सेक्शनों पर ओ.एच.ई. से सम्बन्धित कार्य, सिगनलिंग के कार्य या अन्य किसी कार्य/ परिस्थिति के प्रति सावधानी रखने के लिए जारी किया जाता है। इस प्राधिकार पत्र में उस कार्य का पूर्ण विवरण होता है, जहाँ लोको पायलट को सावधानी बरतनी है। सतर्कता आदेश निम्न प्रकार के होते हैं -
  • सामान्य सतर्कता आदेश (टी 409)
  • निल’ सतर्कता आदेश (टी/ए 409)
  • रिमाइन्डर सतर्कता आदेश (टी/बी 409
सामान्य सतर्कता आदेश
यह सतर्कता आदेश स्टेशन मास्टर द्वारा निर्धारित उपलब्ध पुस्तक मे  कार्बन पेपर की सहायता से व बडे  बड़े स्टेशनों पर कम्प्यूटर द्वारा तीन प्रतियों मे  बनाया जाता है। इसमे  से मूल प्रति लोको पायलट की, दूसरी प्रति गार्ड की व तीसरी प्रति रिकाॅर्ड मे  रखने के लिए होती है। रिकाॅर्ड प्रति पर लोको पायलट व गार्ड के हस्ताक्षर लिए जाते है । स्टेशन मास्टर द्वारा इसके ऊपरी भाग मे  गाड़ी संख्या व दिनांक, बीच वाले भाग में गति प्रतिबन्ध से सम्बन्धित पूर्ण विवरण जैसे - गति प्रतिबन्ध किन-किन स्टेशनों के बीच चल रहा है, किलोमीटर संख्या, गति प्रतिबन्ध की गति तथा गति प्रतिबन्ध लागू करने का कारण आदि भरकर हस्ताक्षर करके स्टेशन की मुहर लगाई जाती है व लोको पायलट व गार्ड को सौ पते समय उनके पावती स्वरूप हस्ताक्षर लिए जाते है । राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरन्तो एक्सप्रेस तथा इसी प्रकार की अन्य गाड़ियाँ जिनमें गाड़ी संचालन हेतु दो  लोको पायलट होते है  वहाँ दोनो  को सतर्कता आदेश की प्रति अलग-अलग जारी की जाती है। मुम्बई सबरबन के पूरे सेक्शन हेतु सतर्कता आदेश मंडल कार्यालय मे  तैयार किया जाता है व उसकी आवश्यकतानुसार प्रतिया  तैयार करके संबंधित स्टेशनो  पर भिजवाई जाती है जहाँ से लोको पायलट, गार्ड व मोटरमैन को हस्ताक्षर लेकर जारी की जाती है। लोको पायलट/मोटरमेन को अपनी गाड़ी से संबंधित गति प्रतिबन्ध का पालन करना होता है।

सतर्कता आदेश बनाते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ - इसे बनाते समय जिन स्टेशनों के बीच गति प्रतिबन्ध चल रहा हो, उन स्टेशनों के नाम पूरे लिखने चाहिए कोड मे  नहीं। इसे साफ-सुथरा बनाया जाना चाहिए, किसी प्रकार की काँट-छाँट नहीं होनी चाहिए। इसमे  गति प्रतिबन्ध भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ही लिखे जाने चाहिए अर्थात जो प्रतिबन्ध पहले आने वाला हो उसे पहले नम्बर पर, उसके बाद वाला उसके बाद तथा इसी प्रकार और भी होने चाहिए। जहाँ कम्प्यूटर से सतर्कता आदेश तैयार किया जाता है, वहाँ उस पर क्रम संख्या, ऊपर बडे  अक्षरों में ‘सतर्कता आदेश’ लिखा होना चाहिए तथा नीचे स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर व मुहर होनी चाहिए।

निल’ सतर्कता आदेश
इसे स्टेशन मास्टर द्वारा कार्बन पेपर की सहायता से तीन प्रतियों में बनाया जाता है। जिसमे  से मूल प्रति लोको पायलट को, दूसरी प्रति गार्ड को व तीसरी प्रति रिकार्ड में रखी जाती है। इसे लोको पायलट व गार्ड को तब जारी किया जाता है जबकि प्रारम्भिक स्टेशन से अगले नोटिस स्टेशन या एक नोटिस स्टेशन से दूसरे नोटिस स्टेशन तक लोको पायलट के लिए कहीं भी कोई अस्थाई गति प्रतिबन्ध न हो या उसे कोई सावधानी नहीं बरतनी हो।

रिमाइन्डर सतर्कता आदेश
इसे स्टेशन मास्टर द्वारा कार्बन पेपर की सहायता से दो प्रतियों मे  बनाया जाता है। जिसमे  से मूल प्रति लोको पायलट को दी जाती है व दूसरी प्रति रिकार्ड मे  रखी जाती है। इस सतर्कता आदेश को उस स्टेशन से जारी किया जाता है जिसके अगले ही ब्लाक सेक्शन मे  लोको पायलट केा गति प्रतिबन्ध या किसी प्रकार की सावधानी का पालन करना है। चूकि लोको पायलट प्रारम्भिक स्टेशन या नोटिस स्टेशन से उस गति प्रतिबन्ध की सूचना लेकर चला है परन्तु कहीं वह भूल न गया हो, इसलिए उसे दुबारा याद दिलाने के लिए यह जारी किया जाता है।

रिमाइन्डर सतर्कता आदेश जारी करना - इसे जारी करने के लिए लाइट इंजन व नाॅन-शेड्यूल गाड़ियों को छोड़कर किसी भी गाड़ी को आउट आफ कोर्स खड़ा नहीं किया जाएगा। जहाँ लोको पायलट केा प्रस्थान आदेश की रूप मे  टोकन/टेबलट/पेपर लाइन क्लीयर टिकट पाउच के माध्यम से दिया जाता है वहाँ रनिंग थ्रू गाड़ी के लिए भी रिमान्डर सतर्कता आदेश उसी मे  बाँधकर दिया जाएगा। डबल लाइन व सिंगल लाइन टोकनलैस सेक्शन मे  रनिंग थ्रू जाने वाली गाड़ी को यह जारी नहीं किया जाएगा परन्तु यदि गाड़ी खड़ी होकर जाए तो उसे अवश्य रिमान्डर सतर्कता आदेश जारी किया जाना चाहिए।

नोटिस स्टेशन
प्रत्येक मंडल में कुछ बड़े-बड़े स्टेशनों को सतर्कता आदेश जारी करने के लिए नोटिस स्टेशन बनाया जाता है जिसकी जानकारी उस मंडल के वर्किग टाइम टेबल में अन्तिम पृष्ठ पर दी होती है। उसमे  यह भी विस्तार से लिखा हुआ होता है कि उस स्टेशन को किन-किन गाड़ियों को सतर्कता आदेश जारी करने के लिए नोटिस स्टेशन बनाया गया है। उन स्टेशनो  के स्टेशन मास्टरों की ड्यूटी है कि वे अपने स्टेशन से जाने वाली उस प्रकार की गाड़ी को अगले नोटिस स्टेशन तक सतर्कता आदेश जारी करे। जब किन्हीं दो नोटिस स्टेशन या नोटिस स्टेशन व प्रारम्भिक स्टेशन के बीच कोई गति प्रतिबन्ध लागू किया जाता है तो संबंधित स्टेशन मास्टर द्वारा इसकी सूचना संबंधित नोटिस स्टेशन को प्राइवेट नम्बर के साथ देनी चाहिए ताकि वहाँ से उस ब्लाक सेक्शन की तरफ चलने वाली गाड़ी के लोको पायलट व गार्ड को पहले से उस गति प्रतिबन्ध की जानकारी हो जाए। नोटिस स्टेशन द्वारा अगले नोटिस स्टेशन तक जितने भी गति प्रतिबन्ध चल रहे हो, उन सभी की जानकारी सतर्कता आदेश के द्वारा देनी चाहिए।

प्रत्येक लोको पायलट व गार्ड की ड्यूटी है कि जब तक उन्हें प्रारम्भिक/नोटिस स्टेशन से सतर्कता आदेश जारी नहीं किया गया हो, उन्हें अपनी गाड़ी वहाँ से रवाना नहीं करनी चाहिए। जब किसी गाड़ी को प्रारम्भिक/नोटिस स्टेशन से सतर्कता आदेश जारी न किया गया हो तो ऐसी गाड़ी को गति प्रतिबन्ध के पीछे वाले स्टेशन पर रोककर वहाँ से सतर्कता आदेश दिया जाना चाहिए। जब कोई गाड़ी दो इंजनो  से चल रही हो तो सतर्कता आदेश पिछले इंजन के लोको पायलट को नोट करवाकर अगले वर्किंग इंजन के लोको पायलट को देनी चाहिए। इसी प्रकार जब किसी गाड़ी मे  बैंकिंग इंजन लगा हो तो गार्ड का सतर्कता आदेश पहले बैकिंग इंजन के लोको पायलट केा नोटकरवाकर गार्ड को सुपुर्द कर देना चाहिए।

सतर्कता आदेश के प्रति लोको पायलट के कर्तव्य
प्रत्येक लोको पायलट केा अपने प्रारम्भिक स्टेशन (लाबी) व नोटिस स्टेशन से सतर्कता आदेश मिलना जरुरी है। जहाँ रास्ते में क्रू चंज होता है, वहाँ लोको पायलट द्वारा अपना सतर्कता आदेश नये आन ड्यूटी होने वाले लोको पायलट केा दे देना चाहिए। 
जब लोको पायलट को प्रारम्भिक स्टेशन से सतर्कता आदेश मिलता है तो रिकाॅर्ड प्रति पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे अच्छी तरह पढ़कर समझ लेना चाहिए। साथ ही उसे यह भी देखना चाहिए कि उसमे  किसी प्रकार की कोई काँट-छाँट तो नहीं है। वह भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बना हुआ है या नहीं। जब सब कुछ ठीकठाक हो तो लोको पायलट को रिकार्ड प्रति पर पावती स्वरूप हस्ताक्षर करने से पूर्व जहाँ संभव हो, लाॅबी या स्टेशन मे  लगे गति प्रतिबन्ध बोर्ड से उसका मिलान कर लेना चाहिए।

इंजन मे  अपने सहायक लोको पायलट को भी इससे अवगत करवाना चाहिए तथा अपनी नजर के  सामने ही रखना चाहिए और गाड़ी संचालन के दौरान उसका पालन करना चाहिए। यात्रा समाप्ति पर अन्य प्रपत्रों के साथ सतर्कता आदेश की प्रति भी जमा करवा देनी चाहिए। 

सतर्कता आदेश के प्रति गार्ड के कर्तव्य
प्रत्येक गार्ड केा अपने प्रारम्भिक स्टेशन (लाॅबी) व नोटिस स्टेशन से सतर्कता आदेश मिलना जरुरी है। जहाँ रास्ते मे  क्रू चंज होता है, वहाँ गार्ड द्वारा अपना सतर्कता आदेश नये आॅन ड्यूटी होने वाले गार्ड को सौंप देना चाहिए। 

गार्ड को सतर्कता आदेश प्राप्त होने पर उसे अच्छी तरह पढ़कर समझने के पश्चात् ही रिकाॅर्ड पर हस्ताक्षर करने चाहिए। साथ ही उसे यह भी देखना चाहिए कि उसमे  किसी प्रकार की कोई काँट-छाँट तो नहीं है। वह भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बना हुआ है या नहीं। जब सब कुछ ठीकठाक हो तो गार्ड को जहाँ संभव हो, लाॅबी या स्टेशन मे  लगे गति प्रतिबन्ध बोर्ड से उसका मिलान कर लेना चाहिए।

यात्रा के दौरान सुनिश्चित करना चाहिए कि लोको पायलट गति प्रतिबन्ध का सही पालन कर रहा है। जहाँ आवश्यक हो, लोको पायलट को कार्यस्थल आने व कार्यस्थल गुजरने संबंधी सूचना देना व जहाँ जरुरी हो, आल राइट संकेत दिखाना चाहिए। 

सतर्कता आदेश लागू करना/रद्द करना
जब किसी भी विभाग का इन्चार्ज किसी कार्य के लिए गाड़ी संचालन मे गति प्रतिबन्ध लगाना चाहता है तो वह स्टेशन मास्टर को पूर्ण विवरण सहित लिखित मे  देगा। स्टेशन मास्टर पूर्ण विवरण कन्ट्रोलर को रिपीट करेगा। यदि कन्ट्रोलर अनुमति प्रदान कर देता है तो स्टेशन मास्टर उस इन्चार्ज को भी कार्य करने की अनुमति प्रदान कर देगा। अनुमति प्रदान करने के बाद स्टेशन मास्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी गाड़ी बिना सतर्कता आदेश उस ब्लाक सेक्शन मे  प्रवेश न कर जाए। इस हेतु वह तुरन्त सतर्कता आदेश सम्बन्धी संदेश सभी संबंधित नोटिस स्टेशन, कन्ट्रोलर व प्रभावित ब्लाक सेक्शन के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के साथ देगा व यह भी जानकारी प्राप्त करेगा कि सबसे पहले कौन सी गाड़ी को वहाँ से सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा ताकि उससे पूर्व कोई गाड़ी यदि प्रारम्भिक स्टेशन/नोटिस स्टेशन से
निकल चुकी हो और प्रभावित ब्लाक सेक्शन से न गुजरी हो तो उस गाड़ी को रोककर सतर्कता आदेश जारी किया जा सके। इसके पश्चात् ब्लाक उपकरण पर सतर्कता आदेश की सूचना दर्शाने वाला प्ला कार्ड लगाएगा,
सतर्कता आदेश रजिस्टर मे  उसके लागू होने तक की प्रविष्टि निर्धारित काॅलम मे  करेगा, सतर्कता आदेश के लिए प्राप्त संदेश को ब्लैक जैकेट फाइल में चिपकाएगा, गाड़ी सिगनल रजिस्टर मे  ऊपरी भाग में  प्रविष्टि करेगा, चार्ज बुक में आनेवाले स्टेशन मास्टर की जानकारी के लिए प्रविष्टि करेगा। जिन स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर कार्यालय मे  गति प्रतिबन्ध बोर्ड लगे हों वहाँ गति प्रतिबन्ध लागू होने व रद्द होने  के तुरन्त बाद उसमे  सुधार करेगा। जब गति प्रतिबन्ध समाप्त हो जाने की सूचना लिखित में प्राप्त हो, तो स्टेशन मास्टर प्रभावित ब्लाक सेक्शन का साफ होना सुनिश्चित करने के पश्चात् उपरोक्त सभी संबंधितों को पुनः इसकी सूचना प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ देगा, सतर्कता आदेश रजिस्टर में रद्द होने तक की प्रविष्टि पूर्ण करेगा, बोर्ड मे  सुधार करेगा, गाड़ी सिगनल रजिस्टर में काटेगा, ब्लाक उपकरण पर लगा ‘प्ला  कार्ड’ हटा देगा व अधीनस्थ कर्मचारियों को भी बताएगा। 

सतर्कता आदेश का रिकार्ड रखा जाना
प्रत्येक स्टेशन पर सतर्कता आदेश लागू होने व रद्द होने का पूरा रिकाॅर्ड रखने के लिए एक  सतर्कता आदेश रजिस्टर रखा जाता है, जिसमें सतर्कता आदेश लागू होने की तारीख, समय, जारी  करने वाले अधिकारी/प्रभारी का पदनाम, सेक्शन जिनके बीच सतर्कता आदेश लागू किया गया है, अवधि, गति प्रतिबन्ध, सतर्कता आदेश का विवरण, गति प्रतिबन्ध रद्द करने की तारीख, समय व हस्ताक्षर के काॅलम होते हैं। इसे प्रत्येक सोमवार को 00 बजे ठतवनहीज थ्वतूंतक किया जाता है, अर्थात सोमवार को सतर्कता आदेश की जो भी स्थिति हो उसे वैसे की वैसे दुबारा लिखी जाती है। 

सतर्कता आदेश की रिकार्ड प्रतियां को उनके जारी होने की तारीख से 12 माह तक संभालकर रखा जाना चाहिए। प्रत्येक लोको पायलट व गार्ड को अपनी गाड़ी की यात्रा समाप्त होने पर इसे लाबी पर या इसके लिए निर्धारित स्थान पर जमा करवा देना चाहिए। 

सतर्कता आदेश जारी करने की मुख्य परिस्थितियाँ

सतर्कता आदेश मुख्य रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों जारी किया जाता है -
  • जब लाइन पर सिगनलिंग में  या ओवरहेड इक्यूपमेंट आदि में  मरम्मत का कार्य चलता है।
  • कोई अस्थाई गति प्रतिबन्ध लगाया गया हो।
  • रेल फ्रेक्चर के अस्थाई रूप से मरम्मत की सूचना प्राप्त होने के बाद।
  • मेटेरियल लारी सेक्शन में  आंशिक ब्लाक पर कार्य कर रही हो।
  • जब दो मोटर ट्राली किसी अन्य मोटर ट्राली को या किसी गाड़ी को फोलो कर रही हो तो बीच वाली मोटर ट्राली के इन्चार्ज को।
  • जब लोको पायलट ने असामान्य झटका लगने की सूचना दी हो तो उसके बाद उस ब्लाक सेक्शन में  जाने वाली गाड़ी को।
  • जब किसी स्टेशन पर गाड़ी जाम लाइन पर ली जा रही हो तो पिछले स्टेशन से।
  • जब डबल लाइन सेक्शन पर किसी गाड़ी में  कोई असामान्य बात देखी गई हो तो पासवाली लाइन पर जाने वाली गाड़ी को। 
  • डबल लाइन सेक्शन में एक लाइन पर कोई क्रेन कार्य कर रही हो तो पासवाली लाइन से गुजरने वाली गाड़ी को।
  • जब डबल लाइन सेक्शन में  कोई गाड़ी ब्लाक सेक्शन में ओवरड्यू हो गई हो तो पासवाली लाइन पर जाने वाली गाड़ी को।
  • जब स्टेशन सीमा में कोई क्रेन रनिंग लाइन पर कार्य कर रही हो।
  • जब अगले ब्लाक स्टेशन से लाइन क्लीयर मिल जाने के बाद प्राइवेट नम्बर प्राप्त नहीं हुआ हो।
  • जब किसी गाड़ी को खराब प्वाइंट पर से गुजरना हो।
  • जब डीके साइडिंग की चाबी खो गई हो या प्वाइंट की मरम्मत के लिए  दी हुई हो।
  • इंजीनियरिंग पेट्रोलमेन सेक्शन में ओवरड्यू हो गया हो।
  • यातायात कार्य आदेश के अनुसार।
  • जब डबल लाइन पर सिंगल लाइन कार्यप्रणाली अपनाई गई हो।
  • डबल लाइन पर पूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाने पर।
  • सिंगल लाइन पर पूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाने पर।
  • जब डबल लाइन पर सिंगल लाइन कार्यप्रणाली चालू की गई हो और संचार व्यवस्था भी भंग हो जाए।
  • दुर्घटना स्थल पर कोई सहायता गाड़ी भेजनी हो या अवरुद्ध ब्लाक सेक्शन मे  कोई इंजन या गाड़ी भेजनी हो।किसी सिगनल का स्थान बदला गया हो, उसे हटाया गया हो या कोई नया सिगनल लगाया गया हो तो 10 दिनो  तक। 
  •  जब गेट का टेलीफोन खराब होने के कारण गेटमेन से सम्पर्क नहीं हो पाया हो।
  • जब इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में पावर ब्लाक दिया गया हो तो डीजल से चलने वाली गाड़ी को।
  • जब किसी गाड़ी मे  अलार्म चैन पुलिंग सिस्टम डिस्कनेक्ट कर दिया गया हो।
  • मेला आदि के समय यदि स्टेशनों पर अधिक भीड़ हो।
  • कलर लाइट सिगनल ब्लेंक आफ हो।
  • किसी गाड़ी में ओ.डी.सी. वैगन लगा हुआ हो।
  • भरे हुए  आदि वैगन की स्प्रिंग टूट जाने के बाद उसमे  क्लैम्प किया गया हो।
  • खतरनाक सेक्शन में पुश ट्राली गई हुई हो तो उसके पीछे जाने वाली गाड़ी, लाइट इंजन आदि को।
  • ऐसा कोई अन्य कार्य जिसमें गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता रखने की आवश्यकता हो।


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