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INDEX (3) 001. प्रस्तावना (1) 0037. दोहरी लाइन पर इकहरी लाइन का संचालन (1) 007. गाड़ी सिग्नल रजिस्टर (1) 009. स्टेशन संचालन नियम (1) 01.परिचालन नियंत्रण का संगठन एवं कार्य (1) 02.01 ट्रेन कंट्रोल एव गाड़िया संचालन में कंट्रोल के जिम्मदारी (1) 02.02 ट्रैफिक कंट्रोल (1) 02.03.पॉवर कंट्रोल (1) 02.04 वैगनो की उपयोगीता & इंजन उपयोग (ENGINE UTILIZATION) (1) 03 - मास्टर चार्ट (MASTER CHART) (1) 04 - सुबह की पोजीशन (MORNING POSITION) (1) 05 - बगाडी संचालन पर प्रभाव डालने वाले कारक (FATO) (1) 06 - 01.उपनगरीय नियंत्रण (SUBURBAN CONTROL) (1) 06 - 02.एरिया कंट्रोल (1) 06 - 04.सेंट्रल कंट्रोल (1) 06- 03.ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम (TRAIN MANAGEMENT SYSTEM) (1) 07 - नियंत्रण कार्यालय में विभाग नियंत्रकों के कर्त्तव्य (DUTIES) (1) 08 - विभिन्न परिस्थियों में खण्ड नियंत्रक (SCOR) द्वारा किये जाने वाले कार्य (1) 09 - सवारी गाडी के कोड (IRCA Rule Book - IV) (1) 10 - संखियकी (STATISTICS) (1) 10 -01. परिचालन अनुपात (OPERATION RATIO) (1) 12 - 01.विशेष प्रकार के माल स्टॉक की मार्शलिंग (1) 12 - 02.माल गाडी का ब्लाक रेक / Standard rake size for Train load (1) 12 - 03.ओ डि सि (ODC) संचालन (1) 12 - यात्री और माल गाडी का ब्लाक रेक (1) 13 - 01.डीविज़न वैगन बैलेंस / (DIVISONAL WAGON BALANCE) (1) 13 - इंटरचेंज (Interchange) (1) 14 - 01.थ्रू -पुट / THROUGH PUT (1) 15 - 01.मालगाड़ी को आदेशित करना (ट्रेन ओर्ड़ेरिंग / TRAIN ORDERING ) (1) 15 - 02.माल गाडी की औसात गति (1) 15 - 03.वैगनो का यानात्रण (Transhipment of Goods) (1) 15 - 04.वेगन पूल (1) 15 - 07.गाड़ीयो का प्रस्थान पूर्व विलंब (PDD) (1) 15 - मालगाड़ी संचालन (Goods Train Operation) एवं लोड टेबल (1) 15 -06.कन्टेनराईजेशन Container (CONCOR) (1) 16 - 01.समय पालन (PUNCTUALITY) (1) 16 - 02.समय सारणी (TIME TABLE) (1) 16 - 03.रेक लिंक / (RAKE LINK) (1) 16 - 04.प्लेटफार्म ऑक्यूपेशन चार्ट / (Platform Occupation Chart) (1) 16 - 05.पिट लाइन ऑक्यूपेशन चार्ट (Pit Line Occupation Chart) (1) 16 - 06.विषेश/वी आई पी गाड़ीयो का संचालन (Movement of Special/VIP Trains) (1) 16 - 07.मेला एवं मिलिटरी स्पेशल गाड़ियों का संचालन एवं सावधानियाँ (1) 16 - यात्री गाडी संचालन / Passenger Train Operation (1) 17 - स्टॉक रिपोर्ट / Stock Report (1) 18 - 01.क्रू लिंक (CREW LINK) / लोको लिंक (LOCO LINK) (1) 18 - 02.दस घंटे नियम (10 HOURS RULE) (1) 18 - लॉबी कार्य पध्दति / LOBBY WORKING (1) 19 - 01.इंजन योजना (POWER PLAN) (1) 19 - 02.इंजन की उपयोगीता (ENGINE UTILISATION) (1) 19 - 03.विशिष्ठ उर्जा खपत / SPECIFIC FUEL CONSUMPTION (SPC) (1) 19 - विभिन प्रकार के इंजन और उनक हार्स पॉवर तथा गती (1) 20 - 01. रेशनलाइजेशन स्कीम : / Rationalization Scheme (1) 20 - 02.रोक (BAN) & प्रतिबंध (RESTRICTION) (1) 20 - 03.वैगन पंजीकरण (1) 20 - 04.वैगन उपयोगीता चक्र (WTR) (1) 20 - 05.वेगन सेन्सस / WAGON CENSUS (1) 20 - वैगन उपयोगीता / अधिमान्य यातायात आदेश :(PTO/PTS) (1) 20.06.माल परिचालन सूचना प्रणाली (FOIS) एवं अन्य परिचालन सूचना प्रणाली (ICMS CMS COA ETC NTES) (1) 21 - 01.विधुतिकृत सेक्शन में गाड़िया का संचालन (1) 21 - 02.ट्रैफिक वोर्किंग रूल्स (TWR) (1) 21 - 03.टावर वैगन का संचालन (1) 21 - 04.रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य संगठन (PSUs) (1) 21 - समपार (लेवल क्रासिंग ) (1) 22 - 01.सिगनल को खतरे की स्तिथि में पर करना (SPAD) (1) 22 - 02.गंभीर दुर्घटना SERIOUS ACCIDENT (ऍम 105) (1) 22 - 03.दुर्घटना होने पर खंण्ड नियंत्रक के कर्त्तव्य (AM - ३१९) (1) 22 - 04.दुर्घटना स्थल के प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य (AM - 324) (1) 22 - 05.मंडल नियंत्रण कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य - (AM - 323) (1) 22 - 06.दुर्घटना होने पर स्टेशन मास्टर की ड्यूटी (ऍम 311) (1) 22 - 07.रहत व्यवस्थाओ की ओर्ड़ेरिंग देना (AM - 405) (1) 22 - 08.अपघात प्रबंध (DISASTER MANAGEMENT) (1) 22 - 09.गोल्डन ऑवर(GOLDEN HOUR) (1) 22 - 11.नॉन - इंटरलॉकिंग संचालन (Non - Interlocked Working) (1) 22 - दुर्घटना (Accident) (ऍम 104) (1) 23 - कंट्रोल ओफ्फिक निर्देश (1) 24 - COA Main Menu (1) 25 - अग्रीम प्लाटिंग (चार्टिंग) / Advance Plotting (1) 26 - 01.नियंत्रण कार्यालय अनुप्रयोग हेतु त्वरित दिशा निर्दश (1)

इंटरचेंज (Interchange) एवं इन्टरचेंज के सामान्य नियम

इन्टर चेंज का तात्पर्य दो मंडलो / क्षेत्रीय रेलों के बीच चल स्टाक का परस्पर आदान - प्रदान करना, और जिस स्टेशन पर यह कार्य किया जाता है उस स्टेशन को इन्टरचेंज प्वाइंट / स्टेशन कहते है.

 इंटरचेंज का उद्देश्य - 

 1. यातायात को प्रवाही बनाये रखने के लिए.

2. चल स्टाक का अधिकतम उपयोग करने के लिए.

3. सभी रेलों पर यातायात का युक्तिसंगत बंटवारा करने के लिए.

4. किसी रेल के अधिक कार्यभार को कम करने के लिए.

5. चल स्टाक पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए.

 

वैगन इंटरचेंज से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाये –

 मालिक रेलवे - वह रेलवे जो वैगन का मालिक है. 

अग्रेषित रेलवे - वह रेलवे जो चल स्टाक को भेजता है, चाहे आगामी या वापसी के हो.

प्राप्तकर्ता रेलवे - वह रेलवे जो चल स्टाक को प्राप्त करे चाहे आगामी या वापसी के हो. 

बुकिंग रेलवे - वह रेलवे जहाँ से यातायात प्रारंभ होता है.

गंतव्य रेलवे - वह रेलवे जहाँ यातायात समाप्त होता है.

मध्यवर्ती रेलवे - वह रेलवे जो बुकिंग तथा गंतव्य रेलवे के बीच पड़ता है.

बुर्किंग रेलवे - वह रेलवे जिस पर इंटर चेंज रेलवे स्थित है.

उपयोग कर्ता रेलवे - वह रेलवे जो इंटर चेंज स्टेशन का उपयोग करती है.

जंक्शन बैलेंस - इसे दैनिक जंक्शन इन्टर चेंज बैलेंश भी कहते है. इसे 24.00 बजे तक कुल प्राप्त बैगनो में से प्रस्थान किये गये बैगनो को घटाकर प्राप्त किया जाता है.

टारगेट बैलेंश - विभिन्न रेलों की आवश्यकता की पूर्ति करने तथा उनके माल डिब्बा बैलेश के उद्देश्य के लिए रेलवे बोर्ड व्दारा प्रत्येक रेलवे के लिए माल डिब्बो की संख्या निर्धारित की जाती है. यह समय समय पर परिवर्तनीय होता रहता है. इससे पता चलता है कि वैगन पूल में शामिल वह रेलवे क्रेडिट या डेबिट वाला है. अत: अंतिम रूप से रखे गये बैगनो की इस संख्या को टारगेट बैलेश कहते है.

वैगन बैलेश - पिछले दिन का फ्लोटिंग बैलेश, वैगन बैलेश कहलाता है.

 

इंटर चेंज के लिए मानक

 एक चौपहिया वाहन आधा यूनिट तथा एक आठ पहिया वाहन एक यूनिट.

 गुड्स स्टाक के इन्टरचेंज के सामान्य नियम -

 1. सभी पूल्ड वैगनो को कोई भी रेलवे बिना स्वामित्व का विचार किए उपयोग कर सकती है. परन्तु पीओएच के वापसी तारीख से पहले वैगनो को मालिक रेलवे को लौटा देना चाहिए.

2. अपरिहार्य स्थिति में यदि DWI की अनुमति हो तो इन वैगनो की अवधि अगले 6 माह तक बढाई जा सकती है, बशर्ते C & W व्दारा उन्हें चलने योग्य घोषित किया गया हो.

3. विशेष परिस्थितियों में एन पी वैगनो का उपयोग DWI की अनुमति मिलने पर इन्टरचेंज में किया जा सकता है. दोनों रेलवे आपसी सहमति से कम दूरी व कम अवधि के लिए ऐसी वैगनो का उपयोग कर सकते है.

4. एन पी वैगनो को मालिक रेलवे को तुरंत लौटा दी जायेगी. यदि आवश्यक एवं संभव हुआ तो वैगनो को लोडेड भेजा जाएगा तथा कम दूरी के रास्ते को प्राथमिकता दी जाएगी.

5.एन पी वैगनो का समान्यत: मार्ग परिवर्तन नही किया जाएगा, परन्तु DWI आदेशनुसार इन वैगनो में माल भरकर किसी अन्य मार्ग से अन्य स्टेशन को भेजा जा सकता है. ऐसी सूचना सम्बन्धित रेलवे को भेज दी जाएगी.

6. कुछ वैगने जिनकी वहन क्षमता 13 टन से कम हो उन्हें एन पी में रखा जाएगा. 

7. जंक्शन/ इंटरचेंज स्टेशन पर उपयोग कर्ता रेलवे रेलवे से गाड़ी का आ जाना या उनमे गाड़ी का प्रवेश करना इन्टरचेंज माना जाएगा.

8. यदि एन पी वैगनो के असाधारण परिस्थितियों के कारण विलम्बित होने की आशंका हो तो 48 घंटो के अंदर मालिक रेलवे को इसकी सूचना भेजनी चाहिए. 

9. आपसी समझौते के आधार पर दो रेलवे एन पी वैगनो की तरह स्थानीय लोडिंग वैगनो को भी कम दूरी एवं कम समय के लिए उपयोग कर सकती है.

10. खुली वैगनो को जिनके दरवाजे खराब हो, मालिक रेलवे की दिशा में जाते समय इंटरचेंज की अनुमति होगी. 

11. कपलिंग ठीक होने, गार्ड ब्रेकयान पूरी तरह सुसज्जित ना होने पर इन्टरचेंज के लिए स्वीकार किये जायेगे. 

 

कोचिंग स्टाक के इन्टरचेंज के नियम

 1. IRCA का नियम लागू रहेगा लेकिन दोनों रेलवे आपसी समझौते के लिए स्वतंत्र है. 

2. कोचिंग वाहन को मालिक रेलवे को खाली अथवा भरा हुआ नजदीक के रास्ते से लौटाया जाएगा.

3. विशेष वाहन जैसे लगेज, पार्सल, मोटर वेन, आदि खाली होने पर शीघ्रता से मालिक रेलवे को लौटाया जाएगा. 

4. सैनिक गाड़ी या पार्टी कोच के मामले में पहले वाहन की जाँच करके प्रस्थान स्टेशन पर उसकी खराबियो की लिस्ट तैयार कर एक प्रति रिकार्ड में तथा दूसरी गार्ड को देकर संबंधित रेलवे को इसकी सूचना दी जाएगी. यह दावा निवारण हेतु उपयोगी होता है.

5. यदि रेलवे पर सीधा यातायात प्रभावित हो और स्टाक वापस करने में समस्या हो तो कुछ दूरी या संभाग के लिए एक दिन के हिसाब से और गंतव्य स्टेशन पर 2 दिन के हिसाब से जोडकर इस समय के अंदर वाहन को मालिक रेलवे को वापस कर देना चाहिए. 

भारतीय रेलवे के अन्य देशो के साथ इन्टरचेंज पॉइंट

 अटारी (ATT) भारत और पाकिस्तान के बीच 

मुनाबाव (MBF) भारत और पाकिस्तान के बीच 

दर्शना (DSN) भारत और बांग्लादेश के बीच 

गेडे (GEDE) भारत और बंगलादेश के बीच  


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